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Monday, April 6, 2026
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लैलूंगा तहसील के अधिवक्ता संघ के द्वारा कलेक्टर के नाम सौंपा गया ज्ञापन, कार्यवाही अब तक नही !*

*लैलूंगा तहसील के अधिवक्ता संघ के द्वारा कलेक्टर के नाम सौंपा गया ज्ञापन, कार्यवाही अब तक नही !*



छ: सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा गया ज्ञापन…

लैलूंगा :- रायगढ़ जिले के लैलंगा तहसील में जैसे – जैसे नगर पंचायत लैलूंगा की जनसंख्या बढ़ते जा रही है । वैसे – वैसे मानों समस्यओं का अम्बार लगते जा रहा है । लम्बे समय से लैलूंगा नगर के विकास नही हो रहा है । बीते दिनों लैलूंगा की जनता और जन प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा युवा नेताओं के द्वारा लैलूंगा की नगर कि समस्याओं को लेकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार लैलूंगा को कई बार आवेदन और निवेदन करते हुए लैलूंगा की जन समस्याओं के बारे अवगत करते हुए ज्ञापन भी दिया जा चुका है । जिसका आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो सका है । जिसके  कारण पुन: अधिवक्ता संघ ने लैलूंगा के द्वारा अपनी छ: सूत्रीय मांगों को लेकर रायगढ़ जिले के संनेदनशील कलेक्टर को अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा गया है । जिसमें मुख्य मांगे तहसील न्ययालय लैलूंगा में अधिवक्तागण नोटरीगण एवं पक्षकारों के लिए कोई बैठक व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत कुंजारा द्वारा निर्मित साइकिल स्टैंड में बैठकर कार्य करना पड़ रहा है । इसलिए जन हित को ध्यान देते हुए उचित व्यवस्था हेतु माँग किया गया है ।
दूसरा बिंदु : लैलूंगा मे बढ़ते दुर्घटनाओं को देखते हुए तहसील न्यायालय के ठीक सामने दो ब्रेकर बनाया जाए तथा रेस्ट हाउस चौक एवं अटल चौक के पास दो ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था किया जाये ।तीसरा बिंदूु : लैलूंगा शहर में आने जाने वाली भारी वाहनों के प्रवेश के लिए समय सीमा निर्धारित किया जावे । चौथा बिंदु : लैलूंगा थाना चौक से अस्पताल तक मुख्य मार्ग में स्थित दुकानों के सामन दुकान से सड़क तक फैला दिया जाता है ।एवं ग्राहकों के गाड़ियों को दुकान के ठीक सामने खड़ा कर दिया जाता है । जिससे आवागमन बाधित हो रही है । इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया जावे । पाँचवा बिंदु : बाकारुमा से लैलूंगा के मुख्य मार्ग के बीच पशु अस्पताल राजपुर से बाजारडांड राजपुर तक यदि सड़क चौकीकारण मैं किसी प्रकार का बाधा हो तो जितना सड़क में आवागमन हो रहा है उसे ही दुरुस्त किया जाये । छठवाँ बिंदु : लैलूंगा के मुख्य मार्ग से लगकर 50 मीटर दूरी पर स्थित शराब दुकान को कम से कम मुख्य मार्ग के सड़क से 500 मीटर दूरी पर दुकान का संचालन हेतु दिशा निर्देश जारी किया जावे । अथवा मुख्य शहर से अन्यत्र किसी स्थान में कम से कम 2 किलोमीटर दूर दुकान संचालन हेतु दिशा निर्देश जारी किया जावे । ताकि तीज त्यौहार के अवसर पर सार्वजनिक मार्ग में किसी प्रकार का मार्ग बाधित ना हो तथा किसी भी प्रकार का कोई अनहोनी घटना ना हो सके । अब ये देखना होगा कि आये दिन निवेदन एवं आवेदन किये गये आवेदनों का निराकरण कर लैलूंगा की आम जनता को कब तक शासन – प्रशासन द्वारा लाभ मिल सकेगा । यह तो वक्त आने पर ही पता चल सकेगा ।

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