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Wednesday, February 11, 2026
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*बरसात के सीजन को ध्यान में रखते खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा खाद्य केंद्रों में जाकर किया जा रहा खाद्य परीक्षण*

*बरसात के सीजन को ध्यान में रखते खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा खाद्य केंद्रों में जाकर किया जा रहा खाद्य परीक्षण*

*खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पाए जाने एवं बिना खाद्य लाइसेंस संचालित पर अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*
विनय सिंह
*बेमेतरा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री रणबीर शर्मा के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा बरसात के सीजन को ध्यान में रखते हुए जिला अंतर्गत होटल, गुपचुप कार्नर, मिष्ठान भण्डार, होटल, ढाबा, डेयरी व बेकरी फर्म इत्यादि का निरीक्षण किया जा रहा है। ऐसे प्रतिष्ठानों की कीचन, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, परिसर की स्वच्छता का निरीक्षण किया जा रहा है। इस माह जनजागरूकता अभियान के तहत चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा नवागढ़ स्थित विभिन्न फर्मों का निरीक्षण कर 54 नमूना जांच हेतु लिए गए तथा मौके पर प्राथमिक जांच कर 51 नमूने मानक एवं 03 नमूने अमानक पाए गए। दिलीप मिष्ठान भण्डार नवागढ़ से अमानक पाए गए 06 किग्रा मिल्क केक को तथा अखाद्य रंग से बने चाट मसाला 02 किग्रा को गुपचुप सेंटर से मौके पर नष्ट किया गया। तथा गुणवत्ता में शंका के आधार पर पनीर लूज एवं पेंड़ा लूज का नमूना लिया गया है।
इसी क्रम में बेमेतरा में नया बस स्टैण्ड स्थित फुट मार्केट में संचालित फर्म सरजू फुट भण्डार, राजपाल फल भण्डार, जीकेएस फुट मर्चेंट, चन्द्रशेखर फुट मचेंट, संजय सब्जी मार्केट का जांच कर विभिन्न फल जैसे अनासपत्ती, अनार, आलू बुखारा, जाम, शीमला सेव के पांच नमूनों तथा सब्जियों में कुंदरू, आलू, हरी मिर्च, प्याज के चार नमूनों में पेस्टीसाइड की मात्रा की जांच हेतु नमूना लेकर लैब भेजा गया है। अमानक स्तर के पाए गए खाद्य पदार्थों पान मसाला, चना बेसन, मिथ्याछाप बेकरी प्रोडक्ट, अवमानक चिली पाउडर, चायपत्ती एवं मिथ्याछाप पोहा इत्यादि के विक्रेता तथा निर्माता फर्म को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन पाए जाने पर कुल 125000/- (एक लाख पच्चीस हजार) रूपए, अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा बिना खाद्य लाइसेंस संचालित पाए जाने पर बेरला ब्लॉक स्थित फर्म श्री राधेमणी कोल्ड स्टोरेज, ग्राम हरदी को न्यायालय द्वारा 50,000/- (पचास हजार) रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जांच में अमानक स्तर के पाए गए खाद्य पदार्थों के प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत कर दण्डित कराया जा रहा है। उक्त निरीक्षण/जांच खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजू कुर्रे एवं श्री कमल प्रसाद, नमूना सहायक द्वारा किया जा रहा है।

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