हाईकोर्ट ने वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति की मांग की खारिज
छत्तीसगढ़ में जूनियर इंजीनियर भर्ती प्रक्रिया को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने वेटिंग लिस्ट के आधार पर नियुक्ति की मांग को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब वेटिंग लिस्ट से भर्ती की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।
इस्तीफे से बने खाली पद माने जाएंगे फ्रेश वैकेंसी
अदालत ने यह भी साफ किया कि यदि किसी नियुक्त कर्मचारी के इस्तीफा देने से पद खाली होता है, तो उसे पुरानी सूची से नहीं भरा जाएगा। ऐसे रिक्त पदों को नई यानी फ्रेश वैकेंसी के रूप में गिना जाएगा, जिसके लिए अलग से विज्ञापन जारी करना अनिवार्य होगा।
नई चयन प्रक्रिया से होगी भर्ती
कोर्ट के आदेश के मुताबिक इन खाली पदों को भरने के लिए विभाग को नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करनी होगी। पुरानी वेटिंग सूची के आधार पर सीधे नियुक्ति देने से हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है।
दो याचिकाएं खारिज, जस्टिस बीडी गुरु की बेंच का फैसला
गौरतलब है कि इस मामले में दायर की गई दो अलग-अलग याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। यह फैसला जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने सुनाया है, जिसमें पुरानी सूची के आधार पर नियुक्ति की मांग को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं।






