मॉल में पार्किंग शुल्क पर बड़ा फैसला, अंबुजा सिटी सेंटर में फ्री पार्किंग के निर्देश

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रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने पार्किंग शुल्क वसूली को अनुचित माना, दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए निशुल्क पार्किंग सुनिश्चित करने का आदेश

रायपुर। मॉल में खरीदारी या अन्य काम से पहुंचने वाले उपभोक्ताओं से पार्किंग शुल्क वसूले जाने को लेकर रायपुर में महत्वपूर्ण उपभोक्ता विवाद सामने आया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की अतिरिक्त पीठ ने अंबुजा सिटी सेंटर मॉल में पार्किंग शुल्क वसूली को अवैध मानते हुए प्रबंधन को दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए निशुल्क पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

30 रुपये पार्किंग शुल्क से शुरू हुआ मामला

मामला अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला की शिकायत से जुड़ा है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, 15 जून 2025 को वे अपनी कार से अंबुजा मॉल पहुंचे थे और अपनी माता को छोड़ने के दौरान उनसे 30 रुपये पार्किंग शुल्क लिया गया। उन्होंने शुल्क पर आपत्ति जताई और उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की।

शिकायत में पार्किंग शुल्क वसूली को अनुचित बताते हुए संबंधित कानूनी प्रावधानों और पूर्व न्यायिक फैसलों का हवाला दिया गया। मामले की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने मॉल प्रबंधन के खिलाफ आदेश जारी किया।

पार्किंग को बुनियादी सुविधा मानते हुए आदेश

आयोग के समक्ष दलील दी गई कि भवन निर्माण और पार्किंग व्यवस्था से जुड़े प्रावधानों के तहत उपलब्ध कराई गई पार्किंग सुविधा को उपभोक्ताओं से अलग शुल्क लेकर व्यावसायिक आय का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। आयोग ने मामले में पार्किंग शुल्क की वसूली को अनुचित मानते हुए निशुल्क पार्किंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, शिकायतकर्ता की ओर से गुजरात हाईकोर्ट सहित विभिन्न न्यायिक एवं उपभोक्ता आयोगों के पूर्व निर्णयों का भी उल्लेख किया गया था।

दोपहिया और चारपहिया दोनों पर लागू आदेश

आयोग के आदेश में मॉल आने वाले उपभोक्ताओं के दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क नहीं लेने तथा निशुल्क पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इससे अंबुजा सिटी सेंटर आने वाले उपभोक्ताओं को पार्किंग शुल्क से राहत मिलने की बात सामने आई है।

पूरे प्रदेश के मॉल को लेकर क्या है स्थिति?

इस फैसले को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि अब छत्तीसगढ़ के सभी मॉल में पार्किंग शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। हालांकि उपलब्ध रिपोर्टों में 23 अप्रैल 2026 का आदेश विशेष रूप से अंबुजा सिटी सेंटर मॉल, रायपुर से जुड़े मामले में जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा दिया गया बताया गया है। इसलिए इसे प्रदेश के प्रत्येक मॉल पर स्वतः लागू होने वाला सामान्य प्रतिबंध बताने से पहले संबंधित राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेश या अन्य बाध्यकारी कानूनी निर्देश को देखना जरूरी होगा।

उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा अहम मामला

यह प्रकरण इस बात को रेखांकित करता है कि पार्किंग शुल्क जैसी सुविधाओं को लेकर उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए उपभोक्ता आयोग का रुख कर सकते हैं। अंबुजा सिटी सेंटर मामले में आयोग के आदेश के बाद मॉल प्रबंधन को निशुल्क पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

चंद्रशेखर जायसवाल
चंद्रशेखर जायसवाल
OWNER/EDITOR - CHANDRASHEKHAR JAISAWAL Mo.-9340765733
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