धारदार दाउली से सरकारी वाहन के शीशे तोड़ने और आरक्षक को घायल करने का आरोप; दूसरे मामले में शादी का झांसा देकर यौन शोषण की शिकायत पर कार्रवाई
जशपुर। जिले के लोदाम थाना क्षेत्र में पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में डायल-112 वाहन में तोड़फोड़ कर आरक्षक को घायल करने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे मामले में शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक अन्य युवक को पकड़ा गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को 18 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
डायल-112 वाहन पर धारदार हथियार से हमला
पुलिस के अनुसार, डायल-112 वाहन के चालक रोशन टोप्पो ने शिकायत दर्ज कराई कि 15 अक्टूबर की रात करीब 1:45 बजे टीम को लोदाम मंडी बैरियर के पास सार्वजनिक स्थान पर एक व्यक्ति के हथियार लहराने की सूचना मिली थी। सूचना पर चालक रोशन टोप्पो और आरक्षक जीतेश कुमार ध्रुव मौके पर पहुंचे।
पुलिस के मुताबिक, वहां लोदाम निवासी योगेश कुमार भगत धारदार दाउली लहराता मिला। पूछताछ के दौरान विवाद करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। इसके बाद आरोपी ने डायल-112 वाहन का दरवाजा खोलने का प्रयास किया। दरवाजा नहीं खुलने पर उसने वाहन के बाईं ओर दाउली से हमला कर दिया।
इस घटना में वाहन के बाईं ओर के दोनों दरवाजों के शीशे टूट गए। शीशे के टुकड़े लगने से आरक्षक जीतेश कुमार ध्रुव के चेहरे पर चोट आई।
लोहे की दाउली जब्त, आरोपी न्यायिक रिमांड पर
घटना की शिकायत पर थाना लोदाम में अपराध क्रमांक 65/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 121(1), 324(3) और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
विवेचना के दौरान पुलिस ने योगेश कुमार भगत (30 वर्ष), निवासी लोदाम, को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने घटना में इस्तेमाल की गई लोहे की दाउली पेश की, जिसे गवाहों की मौजूदगी में जब्त किया गया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, दूसरा आरोपी गिरफ्तार
दूसरे मामले में 26 वर्षीय युवती ने 17 अक्टूबर 2026 को अपने परिजनों के साथ थाना लोदाम पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में थाना दुलदुला क्षेत्र के एक गांव निवासी जगदेव सिंह (24 वर्ष) पर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है।
पीड़िता के अनुसार, अप्रैल 2023 में एक पारिवारिक विवाह समारोह के दौरान उसकी पहचान आरोपी से हुई थी। आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने शादी का आश्वासन देकर अलग-अलग अवसरों पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि 10 जुलाई 2026 को आरोपी उसे जशपुर बुलाकर रानीदाह क्षेत्र में ले गया, जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए।
शिकायत के मुताबिक, गर्भवती होने की जानकारी देने पर आरोपी उसे 23 सितंबर 2026 को गर्भावस्था की जांच के लिए जशपुर स्थित एक क्लिनिक भी ले गया था। बाद में आरोपी द्वारा शादी से इनकार किए जाने पर पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की।
चिकित्सकीय जांच और साक्ष्य जुटाने के बाद कार्रवाई
पीड़िता की शिकायत पर थाना लोदाम में अपराध क्रमांक 64/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(m) और 69 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने बताया कि विवेचना के दौरान महिला पुलिस अधिकारी ने पीड़िता का बयान दर्ज किया और महिला चिकित्सक से उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। गवाहों के बयान दर्ज करने के साथ ही मामले से संबंधित मोबाइल फोन और सोनोग्राफी रिपोर्ट भी जब्त की गई। पुलिस ने आरोपी जगदेव सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
पुलिस टीम की रही महत्वपूर्ण भूमिका
दोनों मामलों में कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी लोदाम निरीक्षक कृष्ण कुमार साहू, सहायक उप निरीक्षक सहबीर भगत, प्रधान आरक्षक आनंद खाखा तथा आरक्षक बूटा सिंह, विद्यासागर पैंकरा, जशवंत मिंज, सुनीत कुजूर, जगजीवन यादव और बसंत यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।











