spot_img
spot_img

रायगढ़ में निर्धारित स्थल के बाहर पटाखे बेचने पर कार्रवाई, पतरापाली में पटाखे जब्त

spot_img
spot_img
spot_img

रायगढ़। दीपावली के मद्देनजर पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। निर्धारित स्थल के बाहर पटाखों का विक्रय करने पर राजस्व विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम ने पतरापाली में कार्रवाई की। इस दौरान सड़क किनारे रखकर बेचे जा रहे पटाखों को जब्त किया गया।

सड़क किनारे पटाखे बेचने पर संयुक्त टीम की कार्रवाई

कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर जिले में अस्थायी पटाखा दुकानों के संचालन, निर्धारित विक्रय स्थलों और सुरक्षा मानकों की निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में नगर निगम क्षेत्र के पतरापाली स्थित श्री ओम पटाखा बाजार में विक्रेता दिनेश पटेल द्वारा सड़क किनारे पटाखे रखकर बिक्री किए जाने की जानकारी पर संयुक्त टीम मौके पर पहुंची।

जांच के दौरान निर्धारित एवं अनुमोदित विक्रय स्थल के बाहर रखे गए पटाखों को जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अस्थायी आतिशबाजी विक्रय अनुज्ञप्ति केवल नामांकित व्यक्ति, स्वीकृत स्थल और निर्धारित अवधि के लिए मान्य है। निर्धारित स्थान के अलावा कहीं भी पटाखों का भंडारण या विक्रय प्रतिबंधित है।

पटाखा दुकानों के लिए सुरक्षा नियम निर्धारित

जिला प्रशासन ने अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए कई सुरक्षा मानक अनिवार्य किए हैं। इनके तहत प्रत्येक दुकान के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी रखना जरूरी है। दुकानों का निर्माण अज्वलनशील सामग्री से किया जाना चाहिए। प्रत्येक दुकान में 5 किलोग्राम क्षमता का अग्निशामक यंत्र, दो बाल्टी रेत और दो बाल्टी पानी रखना अनिवार्य है।

इसके अलावा दुकानों में माचिस, लाइटर, मोमबत्ती और खुली आग का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। सुरक्षित विद्युत वायरिंग के साथ आपात स्थिति में बिजली आपूर्ति बंद करने की व्यवस्था भी जरूरी है।

सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही होगी बिक्री

अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता केवल अनुमत हरित पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। प्रतिबंधित विदेशी पटाखों और निर्धारित ध्वनि मानकों से अधिक आवाज करने वाले पटाखों का भंडारण एवं विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। पटाखों की बिक्री सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही की जा सकेगी। वहीं, विक्रय स्थल के 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

नियम तोड़ने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पटाखा विक्रय की अनुज्ञप्ति मिलने का मतलब सुरक्षा नियमों से छूट नहीं है। सभी विक्रेताओं को अनुज्ञप्ति में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। उल्लंघन पाए जाने पर विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 के तहत अनुज्ञप्ति निलंबित या निरस्त करने, पटाखे जब्त करने सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

spot_img
WhatsApp Image 2026-10-12 at 10.32.32 AM
WhatsApp Image 2026-10-12 at 10.32.32 AM (1)
WhatsApp Image 2026-10-12 at 10.32.31 AM (1)
WhatsApp Image 2026-10-12 at 10.32.33 AM (1)
WhatsApp Image 2026-10-12 at 10.32.31 AM
WhatsApp Image 2026-10-12 at 10.32.33 AM
WhatsApp Image 2026-10-12 at 10.32.34 AM (1)
WhatsApp Image 2026-10-12 at 10.32.34 AM
चंद्रशेखर जायसवाल
चंद्रशेखर जायसवाल
OWNER/EDITOR - CHANDRASHEKHAR JAISAWAL Mo.-9340765733
spot_img
spot_img

Recent Posts

PM Awas Yojana से हीरामती का पक्का घर बनाने का सपना हुआ पूरा, नए आशियाने में मनाएंगी दीपावली

रायगढ़, 5 नवंबर 2026। इस बार दीपावली ग्राम ननसिया की हीरामती और उनके परिवार के लिए खास होने वाली है। वर्षों तक कच्चे मकान...

CHHATTISGARH NEWS

PM Awas Yojana से हीरामती का पक्का घर बनाने का सपना हुआ पूरा, नए आशियाने में मनाएंगी दीपावली

रायगढ़, 5 नवंबर 2026। इस बार दीपावली ग्राम ननसिया की हीरामती और उनके परिवार के लिए खास होने वाली है। वर्षों तक कच्चे मकान...

RAIGARH NEWS

PM Awas Yojana से हीरामती का पक्का घर बनाने का सपना हुआ पूरा, नए आशियाने में मनाएंगी दीपावली

रायगढ़, 5 नवंबर 2026। इस बार दीपावली ग्राम ननसिया की हीरामती और उनके परिवार के लिए खास होने वाली है। वर्षों तक कच्चे मकान...