हत्या के आरोपीगण को घरघोड़ा न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास

हत्या के आरोपीगण को घरघोड़ा न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास

घरघोड़ा – अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय घरघोड़ा में छाल थाना के अपराध क्रमांक 25/19 में सोनू निषाद,मुकेश सिदार और अंकित महंत को अनुज भगत के हत्या के आरोप में आजीवन कारावास और जुर्माना से दण्डित किये है। सहायक जिला लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि सत्र प्रकरण क्रमांक 16/19 धारा 302 34 भादवि के अपराध में अभियुक्त सोनू निषाद मुकेश सिदार और अंकित महंत को अनुज भगत के हत्या के आरोप में आजीवन कारावास और जुर्माना से दण्डित किये है।सहायक जिला लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि सत्र प्रकरण क्रमांक 16/19 धारा 302,34 भादविके अपराध में आरोपियों द्वारा एक राय होकर मृतक अनुज भगत पर डंडा और गेडा से हत्या करने के नीयत से पैर, हाथ,सिर में चोट पहुचाए थे।जिससे इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। प्रकरण में छाल थाना में अपराध दर्ज कर चालान प्रस्तुत किया गया , अतिरिक्त सत्र न्यायालय घरघोड़ा के पीठासीन अधिकारी अच्छेलाल काछी के समक्ष सुनवाई किया गया जिसमें अभियोजन के साक्ष्य और बचाव पक्ष के सम्पूर्ण सुनवाई और विचारण उपरांत आरोपीगण को दोषी पाया गया। जिस पर न्यायालय ने तीनों आरोपीको आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा सुनाया।

चंद्रशेखर जायसवाल
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