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आकस्मिक दुर्घटना मृत्यु पश्चात श्रमिक के आश्रितों को श्रम विभाग द्वारा दी गई 5 लाख रुपए सहायता राशि

आकस्मिक दुर्घटना मृत्यु पश्चात श्रमिक के आश्रितों को श्रम विभाग द्वारा दी गई 5 लाख रुपए सहायता राशि

कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने सौंपा चेक

श्रमिक पंजीयन करवा कर श्रम विभाग की योजनाओं का ले सकते हैं लाभ

रायगढ़, 15 जून 2024/ श्रम विभाग अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक श्री गोपाल यादव, वार्ड नं. 34 सारंगढ़ बाईपास रोड,, रायगढ़ में कार्य के दौरान दुर्घटना से मृत्यु होने पर श्रम विभाग अंतर्गत संचालित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत् प्रदाय की जाने वाली सहायता राशि रूपये 5 लाख का चेक कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल व सहायक श्रमायुक्त श्री घनश्याम पाणिग्रही द्वारा मृतक की उत्तराधिकारी उनकी पत्नी श्रीमती द्रोपती यादव जिला रायगढ़ को प्रदाय किया गया। मृतक स्व. श्री गोपाल यादव की 03 पुत्रियाॅं हैं जो वर्तमान में शासकीय स्कूल में अध्ययनरत हैं। जिनकी शिक्षा एवं परिवार के भरण पोषण हेतु उक्त राशि सहायक होगी। साथ ही श्रम विभाग रायगढ़ द्वारा मृतक की पत्नी श्रीमती द्रोपती यादव का भी श्रम पंजीयन कराया गया है जिससे पात्रतानुसार मृतक की पुत्रियों को छात्रवृत्ति एवं नोनी सशक्तिकरण योजना से पात्रता अनुसार लाभ प्रदान कर आर्थिक सहायता प्रदाय की जावेगी। श्रम विभाग छ.ग. शासन द्वारा प्रदत्त सहायता राशि से मृतक श्रमिक के परिवारजनों द्वारा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन का आभार व्यक्त किया गया। साथ ही राशि को परिवार के भरण पोषण एवं पुत्रियों की शिक्षा हेतु खर्च करने का आश्वासन प्रदाय किया गया।
पंजीयन कराकर श्रमिक योजनाओं का ले सकते हैं लाभ
सहायक श्रमायुक्त श्री घनश्याम पाणिग्रही ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कार्यरत श्रमिक किसी भी निर्माण कार्य में नियोजित है तो अनिवार्य रूप से छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण के तहत पंजीयन करावें तथा अन्य असंगठित श्रमिक जो कि स्वरोजगार अथवा दिहाड़ी कार्यों में संलग्न है अनिवार्य रूप से श्रम विभाग के अंतर्गत अपना पंजीयन करावें। वैध पंजीयन होने के पश्चात ही श्रम विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं हेतु पात्र होते है तथा पात्रतानुसार लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिले में विभिन्न निर्माण कार्य स्थलों पर भी श्रम विभाग द्वारा भी निरंतर शिविर लगाया जाकर श्रमिकों के पंजीयन की कार्यवाही की जा रही है।

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