*छत्तीसगढ़ शासन ने तहसीलदारों के राजस्व संबंधी अधिकार क्षेत्र में की वृद्धि*

*छत्तीसगढ़ शासन ने तहसीलदारों के राजस्व संबंधी अधिकार क्षेत्र में की वृद्धि*

  1. रायगढ़, 2 अगस्त 2024/ प्रदेशवासियों को राजस्व मामले में राहत पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने अहम फैसला लेते हुए अब तहसीलदारों के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की है। छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के मुताबिक छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र.20 सन 1959)की धारा 24 की उप-धारा (1)द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा उक्त संहिता की धारा 115 के अधीन तहसीलदारों को जो शक्तियां प्रदत्त की गई हैं उनमें जिनमें भूमि स्वामी/ उसके पिता/ पति के नाम/उपनाम, जाति, पते में लिपिकीय त्रुटि सुधार करना है। इसी तरह कैफियत कॉलम में की गई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि में सुधार करना, त्रुटिवश जोड़े गये खसरों को पृथक करना, भूमि के सिंचित/असिंचित होने संबंधी प्रविष्टि में सुधार करना एवं भूमि के एक फसली/बहु फसली की प्रविष्टि में त्रुटि सुधार करना शामिल है।
चंद्रशेखर जायसवाल
चंद्रशेखर जायसवाल
OWNER/EDITOR - CHANDRASHEKHAR JAISAWAL Mo.-9340765733
spot_img
spot_img

अपना न्यूज़ पोर्टल - 9340765733

spot_img
spot_img
spot_img

Recent Posts

शिष्यवृत्ति एवं अनुरक्षण मद में वृद्धि की मांग को लेकर छात्रावास अधीक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन

जिला जांजगीर  चाम्पा ,छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ, जिला इकाई जांजगीर चाम्पा द्वारा आज मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपकर छात्रावासों में...

CHHATTISGARH NEWS

महतारी वंदन eKYC के नाम पर शुल्क लेने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाहीमहतारी वंदन eKYC निशुल्क है, पैसे वसूलने वालों के खिलाफ होगी कार्यवाहीeKYC...

हितग्राहियों से पैसे वसूलने वालों पर होगी कानूनी कार्यवाहीमहतारी वंदन eKYC में किसी प्रकार का शुल्क न दें, वसूली करने वालों पर होगी सख्त...

RAIGARH NEWS

एसबीएम(जी) कार्यों की समीक्षा बैठक में प्रगति तेज करने के निर्देशएफएसटीपी संचालन, कचरा संग्रहण, यूजर चार्ज व लंबित डीबीटी प्रकरणों की हुई विस्तृत समीक्षा

रायगढ़, 10 जून 2026। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के निर्देशानुसार आज अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं उप संचालक पंचायत  द्वारा जिले...