रायगढ़ : मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल्स में सभी किल्न, एबीसी चेम्बर व एल्बो डक्ट एरिया में एके्रशन कटिंग तथा क्लिनिंग के कार्य में श्रमिकों के कार्य करने को किया गया प्रतिबंधित

जांच में मिली कमियों के आधार पर की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल्स में सभी किल्न, एबीसी चेम्बर व एल्बो डक्ट एरिया में एके्रशन कटिंग तथा क्लिनिंग के कार्य में श्रमिकों के कार्य करने को किया गया प्रतिबंधित

जांच में मिली कमियों के आधार पर की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

रायगढ़, 26 नवम्बर 2024/ मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल्स में बीते दिनों दुर्घटना ग्रस्त होकर एक व्यक्ति के मृत्यु के संबंध में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा प्लांट की जांच की गई। जिसमें मजदूरों की सुरक्षा को लेकर इंतेजाम में गंभीर खामियां पाए जाने पर श्रमिकों के सुरक्षा को ध्यान रखते हुए कारखानें में स्थापित समस्त किल्न, एबीसी चेम्बर व एल्बो डक्ट एरिया में एक्रेशन कटिंग तथा क्लिनिंग के कार्य में श्रमिकों के कार्य करने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने उद्योगों में श्रमिकों की सुरक्षा में लापरवाही पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
               इस संबंध में जानकारी देते हुए श्री मनीष श्रीवास्तव उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ने बताया कि 25 नवंबर 2024 को मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल्स की जांच किये जाने पर पाया गया कि किल्न क्रमांक 3 के आउटलेट प्लेटफार्म (सीबी प्लेटफार्म) पर किल्न के अंदर घुसने की सुरक्षित व्यवस्था नहीं की गयी थी। किल्न, एबीसी चेम्बर तथा एल्बो डक्ट के अंदर घुसने के पूर्व आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण फुल बॉडी हार्नेस का उपयोग करना सुनिश्चित नहीं किया गया ना ही अंदर घुसने वाले श्रमिकों का कोई रिकार्ड मेंटेन किया गया। एबीसी चेम्बर व एल्बो डक्ट के अंदर कार्य करने के दौरान श्रमिक के नीचे गिरकर दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना पूर्णत: विद्यमान थी। इस खतरनाक तरीके से किल्न, एबीसी चेम्बर व एल्बो डक्ट के अंदर सफाई का कार्य किये जाने की स्थिति में कार्यरत श्रमिकों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना पूर्णत: विद्यमान है।
             अत: दुर्घटनास्थल का निरीक्षण करने के पश्चात् वहां मौजूद खतरनाक कार्यदशाओं को दृष्टिगत रखते हुए उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा एवं उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, छ.ग. शासन रायगढ़ कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 40 (2) में प्रदत्त शक्तिओं के तहत कारखाना प्रबंधन को कारखानें में स्थापित समस्त किल्न, एबीसी चेम्बर व एल्बो डक्ट एरिया में एक्रेशन कटिंग तथा क्लिनिंग के कार्य में श्रमिकों के कार्य करने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि उक्त कार्य प्रारंभ करने के पूर्व किल्न, एबीसी चेम्बर तथा एल्बो डक्ट में प्रवेश की एक सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर ली जाती है। किल्न, एबीसी चेम्बर व एल्बो डक्ट एरिया में एक्रेशन कटिंग तथा क्लिनिंग के कार्य में नियोजित श्रमिकों को आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सेफ्टी शूज, हेलमेट, हेपा फिल्टर, गोगल्स एवं फूल बॉडी हार्नेस प्रदान कर इसका प्रयोग किया जाना सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता है। किल्न, एबीसी चेम्बर व एल्बो डक्ट एरिया तथा अन्य इस तरह के कन्फाईण्ड स्पेस में प्रवेश के पूर्व उक्त कार्य के लिये श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा स्कील मेपिंग सुनिश्चित नहीं कर ली जाती है। श्रमिकों के इस तरह के कार्यस्थल में प्रवेश करने एवं निकलने की जानकारी निर्धारित पंजी में दर्ज किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर ली जाती है। किल्न, एबीसी चेम्बर व एल्बो डक्ट एरिया में एक्रेशन कटिंग तथा क्लिनिंग के कार्य में नियोजित श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर दिया जाता है, कार्यस्थल पर उपस्थित रहने वाले खतरों की जानकारी उन्हें नहीं दे दी जाती है और कार्य के दौरान समुचित सुपरविजन सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता है। यह सारी व्यवस्थाएं पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी कारखाना प्रबंधन को दिए गए हैं।

चंद्रशेखर जायसवाल
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