कोतरारोड़ पुलिस की शराब तस्करी पर कार्रवाई, 15 लीटर महुआ शराब, HF डीलक्स मोटरसाइकिल के साथ आरोपी गिरफ्तार

पुसौर पुलिस की कार्रवाई में अवैध शराब के साथ महिला गिरफ्तार, 32 पाव देशी मदिरा जब्त

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कोतरारोड़ पुलिस की शराब तस्करी पर कार्रवाई, 15 लीटर महुआ शराब, HF डीलक्स मोटरसाइकिल के साथ आरोपी गिरफ्तार

पुसौर पुलिस की कार्रवाई में अवैध शराब के साथ महिला गिरफ्तार, 32 पाव देशी मदिरा जब्त

रिपोर्ट ~ हीरालाल राठिया लैलूंगा


            रायगढ़, 1 अगस्त 2025 जिले में अवैध शराब कारोबार पर शिकंजा कसते हुए कोतरारोड़ और पुसौर पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में एक युवक और एक महिला को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में महुआ और प्लेन देशी शराब जब्त की है। दोनों आरोपियों पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
           आज दिनांक 1 अगस्त को कोतरारोड़ पुलिस द्वारा की गई। थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से अवैध महुआ शराब लेकर ग्राम कुरमापाली की ओर जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने ग्राम गोर्रा-कुरमापाली रोड पर घेराबंदी की और कुछ देर बाद बताए गए हुलिए का युवक मोटरसाइकिल से आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह भागने लगा लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया।
             पकड़े गए आरोपी की पहचान अमर सिंह सिदार पिता हरिहर सिंह सिदार, उम्र 23 वर्ष, निवासी नावापारा, थाना कोतरारोड़ के रूप में हुई। उसके पास से 15 लीटर कच्ची महुआ शराब (तीन जरीकेन में भरी हुई) जिसकी अनुमानित कीमत ₹1500 है, तथा परिवहन में प्रयुक्त HF डीलक्स मोटरसाइकिल क्रमांक CG 13 AZ 6417 जिसकी कीमत ₹22,000 आंकी गई, गवाहों के समक्ष जप्त की गई। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2), 59(क) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया। इस कार्रवाई में प्रधान आरक्षक जयप्रकाश सूर्यवंशी, आरक्षक चंद्रेश पांडे, चूड़ामणि गुप्ता और घनश्याम सिदार की सराहनीय भूमिका रही।

            वहीं 30 जुलाई को थाना पुसौर पुलिस द्वारा अवैध शराब पर कार्रवाई की गई। मुखबिर सूचना पर ग्राम गुड्डू के बड़ा तालाब रोड से एक महिला को अवैध रूप से शराब परिवहन करते हुए पकड़ा गया। महिला की पहचान विमला सतनामी पति तिलकराम सतनामी, उम्र 32 वर्ष, निवासी गुड्डू थाना पुसौर के रूप में हुई। उसके पास से प्लास्टिक थैले में रखी 32 पाव प्लेन देशी मदिरा जिसकी कीमत ₹2560 बताई गई, बरामद की गई। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह उक्त शराब बिक्री हेतु ले जा रही थी।
            आरोपी महिला के विरुद्ध धारा 34(2), 59(क) आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में प्रधान आरक्षक जेनिपा पन्ना और हमराह स्टाफ की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

चंद्रशेखर जायसवाल
चंद्रशेखर जायसवाल
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