
ममता साहू

लैलूंगा/ दिनांक 11.05.22 . बंशीधर भोय , ग्राम पंचायत खम्हार , जनपद पंचायत लैलूंगा को मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत लैलूंगा के पत्र क्रमांक 311 दिनांक 06.05.2022 के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1792 दिनांक 08.03.2022 का पालन नहीं करने श्रीमती कलारा लकड़ा , ग्राम पंचायत सचिव को ग्राम पंचायत खम्हार प्रभार सौपने के बावजूद भी ग्राम पंचायत तारागढ़ का प्रभार नहीं लेना , उच अधिकारियों के आदेश / निर्देशों की अवहेलना करने तथा अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के लिये प्रथम दृष्टियां दोषी पाया गया । बंसीधर भोय , ग्राम पंचायत सचिव का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा ( आचरण ) नियम 1998 के नियम 3 के उप नियम ( 1 ) ( एक ) ( दो ) एवं ( तीन ) के विपरीत होकर कदावरण की श्रेणी में आता है , फलस्वरूप छ ० ग ० पंचायत सेवा ( अनुशासन तथा अपील ) नियम 1999 के नियम 4 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत लैलूंगा निर्धारित किया जाता है निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।
