
नाबालिक के साथ बलपूर्वक संबंध बनाने वाले को घरघोड़ा न्यायालय ने सुनाई उम्र कैद की सजा
घरघोड़ा – अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमान अच्छेलाल काछी के अदालत ने नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले जाने तथा उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी कृष्णा नाग को पास्को एक्ट एवं भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धारा 376 में दोषी पाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है!
मामला थाना तमनार के अपराध क्रमांक 407 /2020 में पीड़ित के पिता द्वारा थाने में इस बात की सूचना दी गई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री पीड़िता दिनांक 20 11 2020 को गुम हो गई थी, प्रार्थी की सूचना पर अपराध पंजीकृत कर थाना प्रभारी तमनार के द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई दिनांक 20 नवंबर 22 को पीड़ित के अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया था। पीड़िता के द्वारा अपने न्यायालय कथन में यह बताया गया था कि अभियुक्त कृष्णा नाग उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था थाना प्रभारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर न्यायालय श्रीमान अपर जिला सत्र न्यायालय घरघोड़ा के समक्ष धारा 363, 366, 376, भारतीय दंड संहिता विरुद्ध एवं पास्को एक्ट की धारा 6 के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था मामले में अपर जिला सत्र न्यायालय घरघोड़ा में प्रकरण में सुनवाई पश्चात प्रकरण में अभियुक्त कृष्णा नाग के विरुद्ध धारा 363 366 (2) (N) भा०द० वि० एवं धारा 6 पास्को एक्ट के तहत दोष सिद्ध पाकर आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय उसके शेष प्राकृत जीवन के लिये अर्थात अंतिम सांस तक की सजा एवं 2000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।
