जिला एवं तहसील न्यायालयों में 13 जुलाई को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन…

जिला एवं तहसील न्यायालयों में 13 जुलाई को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन

रायगढ़, 19 जून 2024/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा 13 जुलाई 2024 को सभी मामलों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना निर्धारित किया गया है। जिसमें सिविल न्यायालयों में लम्बित राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउन्स के मामले, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा एवं व्यवहार प्रकृृति के मामलों, जिसमें निष्पादन प्रकरण भी सम्मिलित हैं, के अलावा, भूमि अधिग्रहण, आबकारी, श्रम, विद्युत, टेलीफोन सम्बन्धी प्रकरण बैंक रिकव्हरी के राजीनामा हेतु रखे जायेंगें, जिसमें मुकद्मा पूर्व वाद भी लोक अदालत में प्रस्तुत कर राजीनामा के द्वारा निराकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त धारा 188 भा.द.सं. एवं कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं अन्य छोटे अपराधों के मामलों जिसमें यातायात उल्लंघन के मामलों को भी शामिल कर निराकृत किये जायेंगे। विगत लोक अदालत की भांति राजस्व न्यायालय के प्रकरणों के संबंध में भी 13 जुलाई को खण्डपीठों का गठन करते हुए, खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे, वारिसों के मध्य बंटवारे, याददाश्त के आधार पर बंटवारे, कब्जे के आधार बंटवारे के प्रकरण, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 की कार्यवाही के मामले, भाड़ा नियंत्रण सम्बन्धी, सुखाधिकार सम्बन्धी, विक्रयपत्र/दानपत्र/वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण के मामले तथा अन्य राजीनामा योग्य मामले रखे जाएंगे।
यदि किसी पक्षकार का मामला राजीनामा योग्य है तथा वह आयोजित होने वाली इस लोक अदालत का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वह जल्द से जल्द स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने मामले को राजीनामा हेतु आयोजित होने वाली इस वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत 13 जुलाई 2024 में रखने हेतु संबंधित न्यायालय से अनुरोध कर सकता है तथा मुकद्मा पूर्व प्रकरण न्यायालय परिसर स्थित प्रबन्ध कार्यालय के हेल्प डेस्क में प्रस्तुत कर सकता है। वर्तमान दिनांक तक नेशनल लोक अदालत के संबंध में प्रशासन स्तर पर-राजस्व अधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षक, बैंक एवं फाइनेन्स तथा विद्युत विभाग एवं दूरसंचार विभाग, समस्त इंश्योरेन्स बीमा कंपनी लिमिटेड तथा संबंधित अधिवक्तागण, श्रम अधिकारियों के साथ प्रीसिटिंग बैठक आयोजित किया जा चुका है। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ से व्यक्तिगत रूप से एवं फोन नम्बर 07762-299190 एवं ईमेल dlsa.raigarh@gmail.com में सम्पर्क किया जा सकता है।

चंद्रशेखर जायसवाल
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