लेन-देन के विवाद में युवक से मारपीट कर कार लूटने वाला आरोपी गिरफ्तार

घरघोड़ा पुलिस की त्वरित कार्रवाई, आरोपी से लूटी गई ₹10 लाख की मारुति XL-6 कार बरामद

पत्रकार हीरालाल राठिया लैलूंगा रायगढ़


वारदात के बाद आरोपी को दबिश देकर पकड़ा, लूट के अपराध में भेजा गया न्यायिक रिमांड

एसएसपी शशि मोहन सिंह—”कानून हाथ में लेने वालों के लिए रायगढ़ पुलिस की कार्रवाई भी उतनी ही सख्त होगी।”

      9 जुलाई, रायगढ़ । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में संपत्ति संबंधी गंभीर अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए घरघोड़ा पुलिस ने रुपये के लेन-देन के विवाद में युवक के साथ मारपीट कर उसकी कार लूटकर ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ₹10 लाख मूल्य की मारुति सुजुकी XL-6 कार बरामद कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

        जानकारी के अनुसार गजपति राम राठिया (29 वर्ष), निवासी ग्राम भेण्ड्रा, थाना घरघोड़ा ने कल थाना घरघोड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वर्ष 2024 में उसके परिवार ने अपनी पैतृक भूमि का सौदा बेलाल अहमद, निवासी नावापारा, घरघोड़ा से ₹7 लाख में किया था, जिसके एवज में आरोपी ने ₹3.50 लाख अग्रिम राशि दी थी। कुछ माह बाद  आरोपी बेलाल ने भूमि खरीदने से इंकार करते हुए अग्रिम राशि वापस मांगी। इस बीच आपसी परिचय का लाभ उठाकर उसने प्रार्थी की मारुति XL-6 कार मांगकर ले ली और लगभग सात माह तक अपने कब्जे में रखी ली और देने से इंकार किया। तब प्रार्थी गजपति ने अपनी जमीन अन्य व्यक्ति को बेचकर 2.50 लाख रूपये राशि बेलाल को दी,तब उसने कार वापस कर दी।

    प्रार्थी के अनुसार, लेन-देन में केवल ₹1 लाख शेष रहने के बावजूद आरोपी लगातार प्रार्थी एवं उसके परिवार पर ₹10 लाख देने का दबाव बनाता रहा। आरोपी घर पहुंचकर गाली-गलौज, धमकी एवं जान से मारने की बातें करता था।

      दिनांक 06 जुलाई 2026 को प्रार्थी गजपति अपने साथी रामसाय साव उर्फ विक्की के साथ कारगिल चौक, घरघोड़ा के पास खड़ा था। इसी दौरान आरोपी बेलाल अहमद वहां पहुंचा और बकाया राशि को लेकर विवाद करते हुए प्रार्थी से गाली-गलौज एवं मारपीट करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने प्रार्थी की कार की चाबी जबरन छीन ली और उसकी मारुति XL-6 कार (CG-04-QD-4132) लेकर फरार हो गया।

     प्रार्थी की शिकायत पर थाना घरघोड़ा में लूट का अपराध क्रमांक 218/2026 के तहत धारा 296, 351(3), 115(2), 308(5) एवं 309(6) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

       मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव साहू ने तत्काल पुलिस टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी बेलाल अहमद को उसके घर से हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। उसके मेमोरेंडम के आधार पर लूटी गई मारुति सुजुकी XL-6 कार, जिसकी कीमत लगभग ₹10 लाख है, बरामद कर जब्त की गई।

        आरोपी – बेलाल अहमद पिता कमाल अहमद उम्र 52 वर्ष सा. वार्ड क्र. 12 प्रेमनगर घरघोड़ा, थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) को आज विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है ।

       एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी श्री अनिल सोनी, एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री सिद्दांत तिवारी के मार्गदर्शन पर इस त्वरित कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव साहू, सहायक उप निरीक्षक डेविड टोप्पो, प्रधान आरक्षक खेमराज पटेल तथा आरक्षक दिनेश सिदार एवं बसंत तिर्की की सराहनीय भूमिका रही।
  
एसएसपी शशि मोहन सिंह का संदेश

      लेन-देन के विवाद का समाधान कानून के दायरे में होना चाहिए, हिंसा और जबरन संपत्ति छीनने का प्रयास किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। ऐसे अपराधों में रायगढ़ पुलिस त्वरित और कठोर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।

चंद्रशेखर जायसवाल
चंद्रशेखर जायसवाल
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