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मातृत्व के समय श्रमिक परिवारों को मिल रहा आर्थिक संबल, मिनीमाता महतारी जतन योजना से मिलती है 20 हजार की सहायता

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रायगढ़। गर्भावस्था, प्रसव और नवजात शिशु की देखभाल के दौरान महिलाओं को विशेष पोषण, उपचार और आर्थिक सहयोग की जरूरत होती है। ऐसे समय में श्रमिक परिवारों की महिलाओं को आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा मिनीमाता महतारी जतन योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत पात्र महिला निर्माण श्रमिकों को बच्चे के जन्म पर एकमुश्त 20 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। रायगढ़ जिले में अब तक इस योजना के अंतर्गत कुल 6,679 हितग्राही पंजीकृत हैं।

बच्चे के जन्म पर सीधे खाते में मिलते हैं 20 हजार रुपये

मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत पात्र महिला निर्माण श्रमिक को प्रसव के बाद 20 हजार रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे हितग्राही के बैंक खाते में भेजी जाती है।

इस आर्थिक सहायता से परिवार को प्रसव के बाद पौष्टिक आहार, दवाइयों, उपचार, नवजात शिशु के पोषण और उसकी देखभाल से जुड़ी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है।

मातृत्व के दौरान आर्थिक चिंता कम करने की पहल

प्रसव के बाद मां के स्वास्थ्य और नवजात शिशु के पोषण पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। इस दौरान पौष्टिक भोजन, दवाइयों, उपचार और शिशु की देखभाल से जुड़ी सामग्री पर परिवार का खर्च बढ़ जाता है।

ऐसे समय में योजना के माध्यम से मिलने वाली सहायता श्रमिक परिवारों के लिए राहत का माध्यम बनती है। इसका उद्देश्य आर्थिक अभाव के कारण मां और नवजात शिशु की जरूरी देखभाल प्रभावित न हो तथा महिलाओं को मातृत्व के महत्वपूर्ण दौर में आर्थिक सहयोग मिल सके।

योजना का लाभ लेने के लिए ये हैं पात्रता शर्तें

मिनीमाता महतारी जतन योजना का लाभ लेने के लिए महिला का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। इसके साथ ही महिला का छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में कम से कम एक वर्ष से पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना जरूरी है।

योजना का लाभ प्रथम दो बच्चों के प्रसव तक ही दिया जाता है। पात्र हितग्राही को निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होता है।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन के दौरान निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं—

  • श्रमिक पंजीयन कार्ड (लेबर कार्ड)
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड
  • स्व-घोषणा प्रमाण पत्र

श्रमेव जयते और मायस्कीम पोर्टल से कर सकते हैं आवेदन

पात्र महिला निर्माण श्रमिक छत्तीसगढ़ श्रम विभाग के ‘श्रममेव जयते’ पोर्टल अथवा मायस्कीम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी के लिए श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट अथवा सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 पर संपर्क किया जा सकता है।

मिनीमाता महतारी जतन योजना के माध्यम से शासन का प्रयास है कि मातृत्व के दौरान आर्थिक कठिनाइयों के कारण किसी श्रमिक परिवार को मां और नवजात शिशु की देखभाल में परेशानी न हो। रायगढ़ जिले में 6,679 हितग्राहियों का पंजीयन इस योजना के दायरे में आए श्रमिक परिवारों तक आर्थिक सहायता पहुंचाने की पहल को दर्शाता है।

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चंद्रशेखर जायसवाल
चंद्रशेखर जायसवाल
OWNER/EDITOR - CHANDRASHEKHAR JAISAWAL Mo.-9340765733
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