
ग्राम पंचायत रामपुर के सचिव को छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग से लगी 25000 रुपये की पेनाल्टी की फटकार
चंद्र शेखर जायसवाल सहयोगी ममता साहू की रिपोर्ट

अंबिकापुर / सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आमजन को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मिलने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी सरपंच सचिव एवं अन्य गोल मटोल जवाब देकर स्वयं को बचाने एवं राज्य सूचना आयोग को भ्रमित करने में लगे हुए हैं।
ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत रामपुर जनपद पंचायत अम्बिकापुर में देखने को मिला है। जहाँ पर अपीलार्थी जितेंद सिंह ठाकुर ,बाजार पारा लैलूंगा, जिला रायगढ़ द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जवाब मांगा गया था। जहां 2005 अधिनियम के तहत जानकारी हेतु सूचना के अधिकार अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया था। जवाब देही के साथ उत्तर देने की स्थान पर प्रथम अपील औऱ दुतीय अपील होते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग तक पहुंच गया।
छत्तीसगढ़ आयोग द्वारा जिम्मेदार प्रेमसाय राजवाड़े सचिव एवं तत्कालीन जनसूचना अधिकारी रामशरण राजवाड़े पर छतीसगढ़ राज्य आयोग द्वारा दोनों सचिव ग्राम पंचायत रामपुर को 25000एवं ग्राम पंचायत पुरकेला को 25000 की शस्ती अधिरोपित करते हुए कड़ी फटकार लगाई गई है।