WhatsApp Image 2026-08-08 at 19.47.36
WhatsApp Image 2026-08-08 at 19.47.37 (1)
WhatsApp Image 2026-08-08 at 19.47.37 (2)

नये कानून त्वरित न्याय और निर्णय को देंगे बढ़ावा-राज्यसभा सांसद श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह

WhatsApp Image 2026-08-09 at 17.42.03
WhatsApp Image 2026-08-09 at 17.42.04
WhatsApp Image 2026-08-08 at 19.47.37

*

नये कानून त्वरित न्याय और निर्णय को देंगे बढ़ावा-राज्यसभा सांसद श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह*

*साइबर फ्रॉड एवं अन्य अपराधों में अंकुश लगाने नए कानूनों में है कड़े प्रावधान-कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल*

*साक्ष्य के रूप में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए किए गए हैं प्रावधान-एसपी श्री दिव्यांग पटेल*

*01 जुलाई से लागू हो रहे नई संहिताओं पर जानकारी आयोजित हुई वृहत कार्यशाला*

रायगढ़, 24 जून 2024/ आगामी 1 जुलाई 2024 से लागू हो रही नवीन कानून संहिताओं के संबंध में आज नगर निगम ऑडिटोरियमए पंजरी प्लांटए रायगढ़ में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है।
कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राज्यसभा सांसद श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार नया कानून ला रही है, जिससे जनसामान्य को त्वरित न्याय मिलेगा, वहीं अपराधियों को भी जल्द सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून और इसकी धाराओं में किया गया बदलाव 01 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा। इसका उद्देश्य आम जनता को त्वरित रूप से न्याय दिलाकर राहत प्रदान करना है, इसलिए नवीन कानून के बारे में हर सभी लोगों को जानकारी होना बहुत आवश्यक है। राज्यसभा सांसद श्री सिंह ने कहा कि अपराधियों के लिए नए कानून में गंभीर सजा एवं समाज को अपराध मुक्त बनाने के लिए कड़े प्रावधान है। उन्होंने कहा कि अब सारे रिकार्ड ऑनलाईन और कम्प्यूटरीकृत हो रहे है। नये कानून में वह सब सुविधा लोगों को उपलब्ध होगी, जिससे न्याय और निर्णय शीघ्र मिलेगा।
कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने कहा कि हमारा पहला कानून संविधान है। संविधान के अधीन बाकि कानून बनाये एवं अपनाये गये है। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के माध्यम से समाज में सामाजिक सौहाद्र्र एवं समरसता बनाए रखने के लिए बनाए गए है। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आगामी 01 जुलाई से कानून में हो रहे संशोधन की जानकारी देना है। हमें समझना होगा कि इन कानून से किसी भी तरह से हमारे निजी हितों में परिवर्तन या हनन नहीं हो रहा है, जो कानून प्रणाली में न्याय पाने की जिज्ञासा किसी समाज में होती है उसको और सरल बनाकर उसकी पहुंच बढ़ायी जा रही है। पुराने जमाने में आतंकवादी या साइबर फ्रॉड जैसे क्राईम नहीं होते थे। इन सब को परिभाषा मेें लाने के लिए जो आज हमारे लिए सामाजिक रूप से आवश्यक है, संशोधित नए कानून में शामिल किया गया है। इसी प्रकार बच्चों एवं महिलाओं के प्रति अपराध पर अंकुश लगाने एवं त्वरित न्याय देने हेतु जरूरी संशोधन किए गए है। कलेक्टर श्री गोयल ने शिक्षकों को स्कूल, कॉलेजों मेंं बच्चों को जानकारी के साथ ही उपस्थित जनसामान्य को जागरूक करने का आग्रह किया।
पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल ने 01 जुलाई 2024 से लागू होने वाले भारतीय न्याय संहिता 2023ए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के निहित प्रावधानों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नया कानून हम सभी के लिए अपने कर्तव्य निर्वहन हेतु अत्यंत आवश्यक एवं लाभदायक सिद्ध होगी। इस नये प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य आम जनता को त्वरित रूप से न्याय दिलाकर राहत प्रदान करना है। नए कानूनों में अपराधियों के लिए गंभीर सजा तथा समाज को अपराध मुक्त करने हेतु कड़े प्रावधान सम्मिलित है। नवीन कानूनों के तहत किसी भी व्यक्ति को ऑनलाईन एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा भी प्रदान की गई है। यदि हम नए कानूनों के उद्देश्यों की बात करें तो इनका उद्देश्य औपनिवेशिक कानूनों में बदलाव, नागरिक अभियुक्त तथा पीडि़त केन्द्रित कानूनों हेतु कल्याणकारी अवधारणा, कानूनी प्रक्रियाओं की सरलता, संक्षिप्त ट्रायल की सरलता, अनुसंधान में नवीन फारेंसिक टेक्नालॉजी का उपयोग, डिजिटल एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों संबंधी प्रावधानों के साथ समयबद्ध प्रक्रिया का पालन जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण एवं समयानुकूल परिवर्तन किए गए है।
अपर कलेक्टर श्री राजीव कुमार पाण्डेय ने बताया कि नए कानून में भारतीय दण्ड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 को अधिसूचित किया गया है। इसी तरह दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को अधिसूचित किया गया है। इस दौरान उन्होंने भारतीय न्याय संहिता 2023 में शामिल नये कानूनों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कार्यशाला में उप संचालक अभियोजन श्री वेदप्रकाश पटेल ने पुराने कानून एवं आगामी 1 जुलाई से लागू होने वाले नये कानूनों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
इस अवसर पर एडिशनल एसपी श्री आकाश मरकाम, सीएसपी श्री आकाश शुक्ला, डीएसपी सर्वश्री अभिनव उपाध्याय, अखिलेश कौशिक, सिद्धांत तिवारी एवं अखिलेश कौशिक, एएसपी सुरेशा चौबे, जिला अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ ठाकुर, अध्यक्ष बार एसोसियेशन श्री रमेश शर्मा सहित अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षक, डॉक्टर एवं बड़ी संख्या जनसामान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम संचालन प्राचार्य श्री राजेश डेनियल ने किया।

चंद्रशेखर जायसवाल
चंद्रशेखर जायसवाल
OWNER/EDITOR - CHANDRASHEKHAR JAISAWAL Mo.-9340765733
spot_img
spot_img

Recent Posts

जनगणना कार्य में लापरवाही पर कोरबा जिले के पीएमश्री सेजेस दीपिका की तीन व्याख्याता निलंबित,कलेक्टर ने की थी अनुशंसा

कोरबा // जनगणना-2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत गणना ब्लॉक क्रमांक 0026 में प्रगणक के रूप में नियुक्त कोरबा जिले के पीएमश्री स्वामी आत्मानंद...

CHHATTISGARH NEWS

जनगणना कार्य में लापरवाही पर कोरबा जिले के पीएमश्री सेजेस दीपिका की तीन व्याख्याता निलंबित,कलेक्टर ने की थी अनुशंसा

कोरबा // जनगणना-2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत गणना ब्लॉक क्रमांक 0026 में प्रगणक के रूप में नियुक्त कोरबा जिले के पीएमश्री स्वामी आत्मानंद...

RAIGARH NEWS

बारिश में भी खेतों तक पहुंचे कृषि अफसर! लैलूँगा के जौफुल धान ने खींचा संयुक्त संचालक का ध्यान, जैविक खेती से किसानों की आय...

लैलूंगा, रायगढ़ | 18 अगस्त 2026बारिश की झड़ी के बीच खेतों में उतरा कृषि विभाग का अमला! लैलूंगा क्षेत्र में सुगंधित जौफुल धान की...