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Thursday, July 3, 2025
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ग्राम टेंडा में बुजुर्ग की मौत मामले में घरघोड़ा पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

ग्राम टेंडा में बुजुर्ग की मौत मामले में घरघोड़ा पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

रिपोर्ट ~ हीरालाल राठिया लैलूंगा


       रायगढ़, 3 जुलाई 2025 घरघोड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम टेंडा में एक बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। हत्या में प्रयुक्त टांगी औजार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है।
            थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव साहू को 2 जुलाई की सुबह सूचना मिली थी कि ग्राम टेंडा निवासी कपेश्वर राठिया (58 वर्ष) की संदेहास्पद हालत में मौत हो गई है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां कपेषश्वर राठिया अपने घर में खाट पर मृत अवस्था में मिला। मृतक के पुत्र राजाराम राठिया (30 वर्ष) ने पुलिस को बताया कि 1 जुलाई की रात उसके पिता घर के परछी में अकेले सो रहे थे। सुबह उठने पर देखा तो पिता मृत पड़े थे, सिर, कान से खून बह रहा था और चेहरे पर सूजन थी।
       पुलिस ने प्रार्थी की सूचना पर मर्ग क्रमांक 66/2025 धारा 194 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर ने मृतक की हत्या रक्तस्त्रावी आघात से होना और घटना को हत्यात्मक प्रकृति का बताया। इस आधार पर थाना घरघोड़ा में अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 176/2025 धारा 103(1) बीएनएस के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया।
        जांच के दौरान थाना प्रभारी कुमार गौरव साहू ने गांव में गोपनीय रूप से अपने सूत्र सक्रिय किए। पूछताछ में पता चला कि गांव के रविन्द्र राठिया का मृतक कपेश्वर राठिया से नहीं बनती। संदेही रविन्द्र राठिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने कबूल किया कि गांव के संतोष कुमार बीसी ने उसे बताया था कि कपेषशवर राठिया तंत्र-मंत्र करता है और उसी के कारण उसकी तबीयत खराब हो रही है। इसी बात से नाराज होकर आरोपी रविन्द्र ने 1 जुलाई की रात  कपेशवर राठिया के सिर पर लोहे की टांगी से वार कर हत्या कर दी।
          पुलिस ने आरोपी रविन्द्र राठिया पिता समयलाल राठिया (23 वर्ष) निवासी ग्राम टेंडा को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त टांगी बरामद की। आरोपी द्वारा खून के साक्ष्य मिटाने के प्रयास पर उसके खिलाफ अतिरिक्त धारा 49, 238, 3(5) बीएनएस जोड़ी गई। साथ ही आरोपी को हत्या के लिए उकसाने वाले संतोष कुमार बीसी पिता नरेश कुमार बीसी (39 वर्ष) निवासी ग्राम नावापारा टेंडा को भी गिरफ्तार किया गया है।
    दोनों आरोपियों को घरघोड़ा पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। संपूर्ण कार्रवाई पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के दिशा निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव साहू, एएसआई संजीवन वर्मा एवं सहायक स्टाफ की अहम भूमिका रही।

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