
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में सहायक शिक्षक निलंबित, छात्रों को गलत पढ़ाये जाने का मामला…

नरेंद्र मिश्रा
बलरामपुर,
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार शासकीय प्राथमिक शाला मचनाडाड़ कोगावार विकासखंड वाड्रफनगर में पदस्थ सहायक शिक्षक प्रवीण टोप्पो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई विद्यालय में छात्रों के साथ गलत जानकारी साझा करना तथा विद्यालय अनुशासन के विपरीत आचरण के आरोपों की पुष्टि के बाद की गई है।
जानकारी क़े अनुसार अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी मनी राम यादव को प्राप्त शिकायत में उल्लेख था कि शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों को अंग्रेजी का गलत स्पेलिंग पढ़ाया जाता था। मामले की जांच विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर द्वारा की गई, जिसमें आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए।
जिसक़े बाद शिक्षक प्रवीण टोप्पो का निलंबन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1966 तथा नियम 9 के तहत किया गया। निलंबन अवधि में उन्हें विकासखंड रामानुजगंज के हाई स्कूल डुमरपान में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
इस संबंध में आदेश प्रतिलिपि कलेक्टर, डीईओ, विकासखंड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर, प्रधान पाठक एवं संबंधित संस्था को जारी कर दी गई है।जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा संस्थानों में किसी भी प्रकार का अनुशासनहीन व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।








