रायगढ़, 23 अप्रैल 2026/ अनुविभाग रायगढ़ अंतर्गत सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु होने के फलस्वरूप प्रशासन द्वारा मृतक के निकटतम वारिसान को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रकरणों की जांच एवं तहसीलदार की अनुशंसा के उपरांत पात्रता के आधार पर मृतक के परिजन को 25 हजार रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि प्रदान की गई है। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 नवम्बर 2025 को सड़क दुर्घटना में तहसील पुसौर के ग्राम-दर्रामुड़ा निवासी मोहन लाल केंवट की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। यह आर्थिक सहायता छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है, जिसका उद्देश्य दुर्घटना से प्रभावित परिवारों को कठिन समय में आर्थिक संबल प्रदान करना है।








