भीषण सड़क हादसे में गैर इरादतन हत्या की कार्रवाई — बिना लाइसेंस ट्रेलर चला रहे आरोपी चालक को पुसौर पुलिस ने भेजा जेल



मां मंगला कॉलेज मेनरोड पर छोटा हाथी और ट्रेलर की टक्कर में चालक की मौके पर हुई थी मौत

एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के निर्देश पर गंभीर सड़क दुर्घटना मामलों में लगातार सख्त कार्रवाई

बिना लाइसेंस राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रेलर दौड़ाना माना गया गंभीर आपराधिक कृत्य

एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश — “बिना लाइसेंस सड़क पर मौत बनकर वाहन दौड़ाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

रिपोर्ट ~ हीरालाल राठिया लैलूंगा


     21 मई, रायगढ़ । पुसौर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे रायगढ़-सारंगढ़ मुख्य मार्ग स्थित मां मंगला कॉलेज मेनरोड पर दिनांक 18 मई 2026 की रात्रि हुए भीषण सड़क हादसे में पुसौर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी ट्रेलर चालक के विरुद्ध उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु नहीं बल्कि मानव वध की गंभीर धारा के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई एसएसपी रायगढ़ श्री शशि मोहन सिंह के उस सख्त निर्देश के अनुरूप की गई है, जिसमें गंभीर सड़क दुर्घटनाओं में लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने कहा गया है। इससे पहले कोड़ातराई सड़क हादसे में भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जा चुकी है।

        जानकारी के अनुसार 18 मई 2026 की रात लगभग 08:30 बजे मां मंगला कॉलेज मेनरोड पर छोटा हाथी वाहन क्रमांक CG13AX-0825 और बॉक्स ट्रेलर वाहन क्रमांक OD16D-8336 के बीच जोरदार टक्कर हुई। सूचना मिलते ही पुसौर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के बड़े भाई नेहरू लाल साहू निवासी ग्राम रूचिदा ने बताया कि उसका भाई दशरथ साहू छोटा हाथी वाहन चलाकर पटेलपाली स्थित टाइल्स दुकान में बुकिंग का कार्य करता था और रोज की तरह काम समाप्त कर घर लौट रहा था। इसी दौरान चंद्रपुर की ओर से तेज एवं लापरवाहीपूर्वक आ रहे ट्रेलर चालक ने वाहन को टक्कर मार दी, जिससे छोटा हाथी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और दशरथ साहू की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में पुसौर थाना में मर्ग कायम कर प्रारंभिक रूप से धारा 106(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया।

            विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल निरीक्षण, गवाहों के बयान, क्षतिग्रस्त वाहनों का परीक्षण तथा वाहन स्वामी से पूछताछ की। जांच में सामने आया कि ट्रेलर वाहन का चालक इमरान खान निवासी नवादा बिहार बिना किसी वैध ड्राइविंग लाइसेंस के भारी मालवाहक ट्रेलर चला रहा था। पुलिस द्वारा नोटिस देकर लाइसेंस प्रस्तुत करने कहा गया, जिस पर आरोपी ने स्वयं लिखित में स्वीकार किया कि उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। जांच में यह भी पाया गया कि आरोपी बिना प्रशिक्षण और बिना वैधानिक अनुमति के राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे अत्यंत व्यस्त मार्ग पर भारी वाहन चला रहा था, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उसे अपने कृत्य से किसी की जान जाने की संभावना का ज्ञान था।

             पुलिस ने विवेचना में पाया कि भारी वाहन चलाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, मेडिकल परीक्षण और विधिक प्रक्रिया से आरोपी नहीं गुजरा था, इसके बावजूद उसने तेज एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर हादसा कारित किया। घटना की गंभीरता, वाहन की गति, मृतक की स्थिति तथा आरोपी की गैरकानूनी ड्राइविंग परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण में धारा 106(1) बीएनएस को परिवर्तित कर धारा 105 बीएनएस अर्थात मानव वध की धारा जोड़ी गई। आरोपी इमरान खान को कल दिनांक 20.05.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है तथा घटना में प्रयुक्त बॉक्स ट्रेलर वाहन को भी पुलिस ने जप्त कर लिया है। आरोपियों की पतासाजी, विवेचना में थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस, उप निरीक्षक कुंदन लाल गौर एवं हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही है ।

एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश

            बिना लाइसेंस और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना केवल यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। गंभीर सड़क दुर्घटनाओं में दोषी चालकों के विरुद्ध रायगढ़ पुलिस आगे भी कठोरतम कानूनी कार्रवाई करती रहेगी।

चंद्रशेखर जायसवाल
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