बरमकेला/आबकारी आयुक्त महोदय निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक सी.एस. एम.सी.एल ए. पी. त्रिपाठी के निर्देश पर उपायुक्त आबकारी जी.के.भगत के मार्गदर्शन में संभागीय उड़नदस्ता बिलासपुर संभाग बिलासपुर की टीम ने जिला रायगढ़ की देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान बरमकेला की आकस्मिक जांच कर देशी मदिरा दुकान बरमकेला से देशी मदिरा प्लेन की 131 नग पाव कुल मात्रा 23.58 बल्क लीटर में पानी की मिलावट किया जाना पाया। पानी मिलावट की हुई मदिरा की तेज़ी 63.6 एवं 64.4 यू पी पायी गई। मदिरा दुकान से मिलावट में प्रयुक्त सूजा ,चाडी , मसाला एवं प्लेन के ढक्कन एवं एक प्लास्टिक बोतल में लगभग 700 मिलीलीटर देशी मदिरा प्लेन जप्त कर मदिरा दुकान के मुख्य विक्रयकर्ता अनिल ओगरे विक्रयकर्तागण खेल कुमार यादव एवं नरसिंह यादव के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 38(क),39(ब),(स) के तहत नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया गया। देशी मदिरा दुकान बरमकेला से कुल 24.280 बल्क लीटर मिलावटी मदिरा जप्त की गई।
इसी तरह विदेशी मदिरा दुकान बरमकेला की जांच पर पांच बोतल रॉयल स्टैग व्हिस्की (प्रत्येक में 750 एम एल) एवं 192 नग (प्रत्येक में 180 एम एल) गोआ स्पेशल व्हिस्की में पानी की मिलावट होना पाया गया। उक्त मिलावटी मदिरा की तेजी क्रमशः 45.3 यू पी एवं 43.5 यू पी होना पाया गया। मदिरा दुकान से मिलावट में उपयोग किये गए सूजा एवं चाडी भी बरामद हुए। जिन्हें वज़ह सबूत में उपरोक्त कुल 38.31 बल्क लीटर मिलावटी मदिरा के साथ जप्त कर मदिरा दुकान के कर्मचारियों मुख्य विक्रयकर्ता विश्वनाथ राणा विक्रयकर्ता गण संजय प्रधान ,करुणा सिदार, नरेंद्र पटेल एवम मल्टी पर्पस वर्कर श्रीकांत निषाद के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 38(क),39(ब),(स) के तहत नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया गया।
उक्त टीम में सहायक जिला आबकारी अधिकारी नितिन शुक्ला, आबकारी उपनिरीक्षक कुमार अभिषेक, आरक्षक प्रकाश सिंह एवं नेल्सन लवेट एवं वाहन चालक अविनाश चन्द्रिकापुरे शामिल थे।









