मैरिन ड्राइव मारपीट में पुलिस की कड़ी कार्रवाई” — कोतवाली पुलिस ने 9 आरोपी और 3 नाबालिगों को दबोचा

रिपोर्ट ~ हीरालाल राठिया लैलूंगा



छोटा हाथी वाहन खड़ा करने के विवाद से शुरू हुआ बवाल— डंडा, रॉड और बेसबॉल बैट से किया हमला

हत्या के प्रयास और बलवा की धाराएं जोड़ी गईं— गंभीर चोटों के बाद पुलिस ने बढ़ाई कार्रवाई

मेडिकल और क्योरी रिपोर्ट के आधार पर धाराएं बढ़ाई— सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड

एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश — “सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा अस्वीकार्य, कानून हाथ में लेने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

       22 अप्रैल, रायगढ़ । मैरिन ड्राइव के पास हुए गंभीर मारपीट प्रकरण में कोतवाली पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों और 3 विधि के साथ संघर्षरत बालकों को गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास एवं बलवा सहित गंभीर धाराओं के तहत न्यायिक रिमांड पर भेजा है।

          घटना के संबंध में चाहत जैन (27 वर्ष) निवासी कालिंदी कुंज द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि 21 अप्रैल 2026 को वह अपने परिचितों के साथ कोष्टापारा स्थित देवांगन धर्मशाला में आयोजित शादी कार्यक्रम में शामिल होने गया था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद 22 अप्रैल की रात करीब 1 बजे वह अपने साथियों और परिचितों के साथ मोटरसाइकिल से जूटमिल लौट रहा था। इसी दौरान शनि मंदिर के पास मैरिन ड्राइव में सामने से आ रही एक छोटा हाथी वाहन को रास्ते में खड़ा करने को लेकर विवाद हो गया।

         आरोप है कि वाहन चालक मोहम्मद शेख अफताब ने अपने साथियों—समीर खान, मीत वर्मा, रोहन यादव एवं अन्य के साथ मिलकर गाली-गलौज शुरू कर दी और फिर डंडा, लाठी, लोहे की रॉड एवं बेसबॉल बैट से लैस होकर चाहत जैन और उसके साथियों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में चाहत जैन सहित शिवम बघेल, ऋषभ चौहान और सागर बघेल को सिर और जबड़े में गंभीर चोटें आईं।

        कोतवाली पुलिस ने तत्काल घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया और प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 211/2026 धारा 296, 351(2), 115(2), 191(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। बाद में क्योरी रिपोर्ट में गंभीर चोटों की पुष्टि होने पर प्रकरण में धारा 351(3), 190, 191(3), 109(1) बीएनएस जोड़ी गई।

          पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मारपीट में शामिल 3 विधि के साथ संघर्षरत बालकों सहित आरोपी मीत वर्मा, रोहन यादव, समीर खान, शंकर साहू, शेख मोहम्मद अफताब, शाख माह जुनैद, राज केवंत, विश्राम सारथी एवं कान्हा को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बेसबॉल बैट, लोहे की रॉड एवं डंडे जब्त किए गए हैं। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश

          सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार की हिंसक घटनाओं को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आमजन से अपील है कि विवाद की स्थिति में संयम रखें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।

चंद्रशेखर जायसवाल
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