पुसौर पुलिस ने घर में चोरी का किया खुलासा, चोर और चोरी का सामान खरीदने वाला कबाड़ी गिरफ्तार



चोरी के इंडक्शन चूल्हे की खरीद करने वाले कबाड़ी पर भी हुई कार्रवाई

पुसौर पुलिस की सक्रिय सूचनातंत्र और त्वरित विवेचना से वारदात का सफल पर्दाफाश

      

पत्रकार हीरालाल राठिया लैलूंगा रायगढ़

21 जुलाई, रायगढ़ । पुसौर पुलिस ने घर में हुई चोरी के मामले का सफल खुलासा करते हुए चोरी करने वाले आरोपी तथा चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस की त्वरित विवेचना, घटनास्थल निरीक्षण एवं मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई गई ।

        जानकारी के अनुसार प्रार्थी देव कुमार नायक (25 वर्ष) निवासी ग्राम जामपाली ने थाना पुसौर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 08 जून 2026 की रात भोजन करने के बाद परिवार के साथ सो गया था। अगले दिन सुबह उठने पर घर के किचन से बजाज कंपनी का इंडक्शन चूल्हा (कीमत ₹3,800), अर्पणा कंपनी का रेडियो (₹1,500), वीवो मोबाइल (करीब ₹25,000) तथा दीवान में रखी नगदी रकम अज्ञात चोर द्वारा दीवार फांदकर घर में प्रवेश कर चोरी कर ली गई थी। रिपोर्ट पर थाना पुसौर में अपराध क्रमांक 162/2026 अंतर्गत धारा 331(4), 305 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली, जिस पर संदेही डिलेश्वर सोनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी ने चोरी की वारदात स्वीकार करते हुए बताया कि उसने घर से नगदी, इंडक्शन चूल्हा, रेडियो एवं मोबाइल चोरी किया था। पूछताछ में उसने मोबाइल और रेडियो को झाड़ियों में फेंक देना तथा चोरी का इंडक्शन चूल्हा बलदेव साव नामक कबाड़ी को बेच देना स्वीकार किया। आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर शेष ₹3,950 नगद बरामद कर जब्त किया गया।

इसके बाद पुलिस ने कबाड़ी बलदेव साव से पूछताछ की। उसने स्वीकार किया कि उसने डिलेश्वर सोनी से चोरी का इंडक्शन चूल्हा ₹1,000 में खरीदा था तथा उसे तोड़कर कबाड़ में मिला दिया था। उसके कब्जे से इंडक्शन चूल्हे का टूटा हुआ हिस्सा बरामद कर जब्त किया गया। चोरी की संपत्ति खरीदने के कारण आरोपी बलदेव साव के विरुद्ध धारा 317(2) बीएनएस भी प्रकरण में जोड़ी गई । पुसौर पुलिस ने दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

गिरफ्तार आरोपी
1. डिलेश्वर सोनी, पिता साहनू सोनी, उम्र 23 वर्ष, निवासी जामपाली डीपापारा, थाना पुसौर, जिला रायगढ़।
2. बलदेव साव, पिता स्व. गणेश साव, उम्र 53 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक-20, कोड़ातराई, थाना जूटमिल, जिला रायगढ़।

      थाना पुसौर प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस के नेतृत्व में पुलिस टीम के अधिकारी एवं कर्मचारियों की सक्रिय विवेचना, मुखबिर तंत्र और त्वरित कार्रवाई से चोरी की वारदात का सफल खुलासा किया गया।

एसएसपी शशि मोहन सिंह का संदेश

      चोरी करने वालों के साथ-साथ चोरी का माल खरीदने वाले भी कानून की गिरफ्त से नहीं बचेंगे। ऐसे लोगों पर समान रूप से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आमजन से अपील है कि संदिग्ध वस्तुओं की खरीद-बिक्री से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल पुलिस को सूचना दें।

चंद्रशेखर जायसवाल
चंद्रशेखर जायसवाल
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