कोतरारोड़ और पूंजीपथरा पुलिस ने दो गांवों में दी दबिश, एक युवक और एक महिला के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई
रायगढ़, 14 अक्टूबर 2026। जिले में अवैध नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन आघात के तहत रायगढ़ पुलिस ने अवैध महुआ शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। कोतरारोड़ और पूंजीपथरा थाना क्षेत्रों में पुलिस ने दो अलग-अलग गांवों में दबिश देकर कुल 42 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की। दोनों मामलों में एक पुरुष और एक महिला के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है।
कुसमुरा में 30 लीटर महुआ शराब जब्त
पुलिस के अनुसार, 13 अक्टूबर को कोतरारोड़ थाना प्रभारी निरीक्षक शील आदित्य सिंह को सूचना मिली कि ग्राम कुसमुरा निवासी रामदास सारथी अपने घर के पास अवैध रूप से महुआ शराब बेच रहा है। सूचना पर प्रधान आरक्षक रवि साय के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर संदिग्ध को पकड़ा।
पूछताछ में उसकी पहचान रामदास सारथी (22 वर्ष), पिता झीटकु सारथी, निवासी ग्राम कुसमुरा, थाना कोतरारोड़, जिला रायगढ़ के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से तीन प्लास्टिक झिल्लियों में रखी कुल 30 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 6,000 रुपये बताई गई है।
पुलिस ने शराब जब्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) और 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मामले को विवेचना में लिया है।
तुमीडीह में महिला के घर से मिली 12 लीटर शराब
इसी दिन पूंजीपथरा पुलिस को ग्राम तुमीडीह निवासी पंचकुमारी मांझी के घर में अवैध बिक्री के लिए महुआ शराब रखे होने की सूचना मिली। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी।
कार्रवाई के दौरान पंचकुमारी मांझी (34 वर्ष), पति रोहित मांझी, निवासी ग्राम तुमीडीह, थाना पूंजीपथरा, जिला रायगढ़ के कब्जे से 15 लीटर क्षमता वाले डिब्बे में रखी करीब 12 लीटर हाथभट्ठी निर्मित कच्ची महुआ शराब बरामद की गई। इसकी अनुमानित कीमत 1,200 रुपये बताई गई है। पुलिस ने शराब जब्त कर महिला के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की।
अवैध शराब के कारोबार पर पुलिस की नजर
ऑपरेशन आघात के तहत की गई इन दोनों कार्रवाइयों में पुलिस ने कुल 42 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की है। रायगढ़ पुलिस अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई कर रही है।











