

● चक्रधरनगर पुलिस ने लापता बालिका को इंदौर से किया दस्तयाब
● अपराध में आरोपी युवक और सहयोगी युवक का मामा गिरफ्तार
● आरोपी युवक ने इंस्टाग्राम पर बनाई पहचान और फिर नाबालिग बालिका को उकसाया

रिपोर्ट ~ हीरालाल राठिया लैलूंगा
रायगढ़, 20 नवंबर । एसपी श्री दिव्यांग पटेल के दिशा-निर्देशन तथा एडिशनल एसपी श्री आकाश मरकाम और सीएसपी श्री मयंक मिश्रा के मार्गदर्शन पर चक्रधरनगर पुलिस ने एक बड़ी सफल कार्रवाई करते हुए इंस्टाग्राम पर बने संपर्क के आधार पर नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर इंदौर ले जाने वाले आरोपी युवक और उसके मामा को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया। घटना के संबंध में 09 नवंबर 2025 को स्थानीय निवासी ने थाना चक्रधरनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को 06 नवंबर को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है। प्रकरण पर अपराध क्रमांक 499/2025 धारा 137(2) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर पुलिस टीम ने जांच शुरू की। जांच के दौरान सुराग मिला कि बालिका इंदौर में है, जिस पर 18 नवंबर को पुलिस टीम इंदौर रवाना हुई और वहां से आरोपी नितेश नायर पिता दामोदर नायर निवासी लसुडिया मोरी, थाना लसुडिया जिला इंदौर (म.प्र.) के कब्जे से उसे दस्तयाब किया गया। महिला अधिकारी द्वारा कराए गए बयान में बालिका ने बताया कि तीन माह पहले उसकी नितेश से इंस्टाग्राम पर जान-पहचान हुई थी। इंस्टाग्राम चैट से मोबाइल नंबर लेने-देने के बाद दोनों में बातचीत शुरू हुई। नितेश ने प्रेम का झांसा देकर शादी का वादा किया और इंदौर आने को कहा, जिस पर 06 नवंबर को बालिका अपनी सहेली के साथ घर से निकल गई। इंदौर स्टेशन पर नितेश उन्हें लेने पहुंचा और अपने मामा के घर ले गया। दो दिन बाद बालिका की सहेली को रायगढ़ जाने के लिए ट्रेन में बैठा दिया गया। चक्रधरनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इंदौर में आरोपी युवक और उसके मामा दोनों को गिरफ्तार किया । बालिका के कथन, मेडिकल पर आरोपी नितेश पर धारा 65 (1), 87,238, 3(5) बीएनएस 06 पाक्सो एक्ट जोडी गई और आज दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इस पूरे ऑपरेशन में प्रभारी थाना चक्रधरनगर उप निरीक्षक गेंदलाल साहू, सहायक उप निरीक्षक आशिक रात्रे, प्रधान आरक्षक रवि किशोर साय तथा महिला आरक्षक माधुरी राठिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
इंस्टाग्राम के उपयोग पर आवश्यक संदेश
इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अजनबियों से चैटिंग करने, व्यक्तिगत जानकारी साझा करने और विश्वास में आकर मिलने जाने से गंभीर अपराध घटित हो सकते हैं। पुलिस अभिभावकों से अपील करती है कि वे अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नियमित नजर रखें, उनसे सोशल मीडिया के जोखिमों पर खुलकर बात करें और किसी अनजान व्यक्ति से संपर्क बनाए रखने पर सतर्क रहने की सीख दें। नाबालिग बच्चों को मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग सीमित और निगरानी में करने दें, ताकि ऐसे अपराधों को रोका जा सके।
गिरफ्तार आरोपी
1. नितेश नायर पिता दामोदर नायर उम्र 30 वर्ष निवासी देवास रोड लसुड़िया मोरी थाना लसुडिया जिला इंदौर (म.प्र.) मुख्य आरोपी
2. लालसिंह जादौन उर्फ मामा पिता प्रेम सिंह जादौन उम्र 55 वर्ष निवासी 1099/30 नन्दा नगर थाना परदेशीपुरा जिला इंदौर हा०मु० देवास रोड लसुड़िया मोरी थाना लसुडिया जिला इंदौर (म.प्र.) सहयोगी







