
100 से ज्यादा अवैध प्लाटिंग करने वालो पर अपराध दर्ज
रिपोर्ट- अशोक अग्रवाल

3 माह पूर्व निगम के सहायक राजस्व अधिकारी ने की थी शिकायत
दुर्ग// जामुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुरूद में एक सौ से ज्यादा अवैध प्लाटिंग करने वाले जैन परिवार 3 महिलाओं एवं दो पुरुषों सहित पांच लोगों के द्वारा विगत 2 वर्षों से की जा रही है । इस अवैध कार्य के खिलाफ नगर पालिक निगम भिलाई के सहायक राजस्व अधिकारी की शिकायत पर से जामुल पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।
जामुल थाना प्रभारी याकूब मेमन ने बताया कि जेपी तिवारी नगर निगम वैशाली नगर जोन 02 में सहायक राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यरत है। जोन आयुक्त जोन क्र0 2 नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा अवैध प्लाटिंगकर्ताओं भूस्वामी पारस जैन, आनंद जैन, श्रीमती शालू जैन, श्रीमती लीना जैन एवं श्रीमती अर्चना जैन के विरूद्ध कार्यवाही करने के संबंध में पत्र क्र. क्रमांक/जोन-02 /रा.वि./2022/1051 भिलाई दिनांक 18.11.2022 प्रेषित किया गया है । जिसमें उपरोक्त भूस्वामी द्वारा ग्राम कुरुद प.ह.न. 19(अ) तहसील दुर्ग जिला-दुर्ग खसरा क्रमांक 1332/1, 2, 4, 6, 7, 8, 12, 16 1327, 1328/2, 1345, 1357, 1358 1346/1 भूमि स्थल प्रगति नगर, ढांचा भवन सांई मंदिर के पास भूस्वामियों द्वारा अवैध प्लाटिंग किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। उक्त स्थल का कार्यालय छ.ग. नगर पालिक निगम द्वारा कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण नियम 2013 कें अंतर्गत अभिन्यास स्वीकृति नहीं किया गया है न ही संबंधित भूस्वामियो को कलोनाईजर लायसेंस जारी किया गया है । 21 सितंबर 2022 के अनुसार ग्राम कुरूद स्थित खसरा में 1332 का वर्तमान में स्थित 1332/1 से 1332 / 120 में कुल 120 बंटाकन हो चुके है । भूमि स्थल प्रगति नगर, ढांचा भवन सांई मंदिर के पास भूस्वामियों द्वारा अवैध रूप से दिनांक 02.11.2020 से वर्तमान समय तक भूमि को भूखण्डों में अवैध रूप से प्लांट काटकर विभाजित कर विक्रय किया गया है। भूस्वामियों द्वारा अवैध रूप से की गई प्लाटिंग छ.ग. नगर पालिक निगम अधि. 1956 की धारा 292(ग) के अंतर्गत अपराध होने से प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया । जामुल पुलिस ने बताया कि भूस्वामियों पारस जैन आ0 महावीर प्रसाद जैन, आनंद जैन आ0 महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती शालु जैन पति आनंद जैन, श्रीमती लीना जैन आ0 महावीर प्रसाद जैन एवं श्रीमती अर्चना जैन पति महावीर प्रसाद जैन के विरूद्ध अपराध क्रमांक 477/ 22 के तहत कार्यवाही करते हुए छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292(ग) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है