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रणजीता स्टेडियम में स्कॉर्पियो से खतरनाक स्टंटबाजी, चालक पर 10,300 रुपये का जुर्माना

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जशपुर पुलिस की कार्रवाई, मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत काटा चालान; यातायात नियमों का पालन करने की अपील

जशपुर। रणजीता स्टेडियम में स्कॉर्पियो वाहन से खतरनाक स्टंटबाजी करने वाले चालक के खिलाफ यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10,300 रुपये का समन शुल्क लगाया है। पुलिस ने चालक को समझाइश देते हुए भविष्य में यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं करने की चेतावनी भी दी। यह कार्रवाई 23 अक्टूबर 2026 को की गई।

पुलिस के अनुसार, चालक सार्वजनिक स्थान पर स्कॉर्पियो से खतरनाक तरीके से वाहन चलाकर स्टंट कर रहा था। इस तरह की लापरवाही से चालक स्वयं दुर्घटना का शिकार हो सकता है और आसपास मौजूद लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। सार्वजनिक स्थानों पर वाहन से स्टंट करना यातायात नियमों का उल्लंघन है और इससे गंभीर सड़क दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

मामले में यातायात पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184, 196, 56/192 और 119/177 के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 10,300 रुपये का समन शुल्क लगाया। चालक को भविष्य में तेज गति से वाहन चलाने और सार्वजनिक स्थानों पर स्टंटबाजी करने से बचने की हिदायत दी गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने पर आगे भी नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर लगातार कार्रवाई

डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के नेतृत्व तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार पाटनवार और डीएसपी ट्रैफिक कुंज राम चौहान के मार्गदर्शन में जशपुर पुलिस यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है।

पुलिस ओवर स्पीड, शराब पीकर वाहन चलाने, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने, बिना सीट बेल्ट चारपहिया वाहन चलाने, ओवरलोडिंग, नो पार्किंग, दोपहिया वाहन में तीन सवारी बैठाने, मालवाहक वाहनों में यात्रियों को ले जाने और बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने जैसे मामलों में चालानी कार्रवाई कर रही है।

पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, 1 जनवरी से 20 अक्टूबर 2026 तक यातायात नियमों के उल्लंघन के 15,076 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए कुल 69 लाख 51 हजार 900 रुपये का समन शुल्क लगाया गया। इनमें ओवर स्पीड के 375, नशे की हालत में वाहन चलाने के 375, बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने के 970, ओवरलोडिंग के 12, नो पार्किंग के 502, दोपहिया वाहन में तीन सवारी के 605, मालवाहक वाहनों में यात्री परिवहन के 11 और बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने के 267 प्रकरण शामिल हैं। इसके अलावा अन्य धाराओं के तहत 11,865 प्रकरणों में कार्रवाई की गई।

जागरूकता अभियान भी चला रही पुलिस

जशपुर पुलिस चालानी कार्रवाई के साथ-साथ लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी कर रही है। पुलिस का उद्देश्य केवल जुर्माना लगाना नहीं, बल्कि वाहन चालकों में जिम्मेदारी की भावना विकसित करना और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना है।

डीआईजी एवं एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने आम नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्टंटबाजी करने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने और मोडिफाइड वाहन चलाने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने नागरिकों से निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने और सड़क पर दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि यातायात नियमों का पालन केवल कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि स्वयं और दूसरों की जिंदगी सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी है। जागरूकता और सावधानी से सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है।

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चंद्रशेखर जायसवाल
चंद्रशेखर जायसवाल
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