नियम तोड़ने पर होगी जब्ती और जुर्माने की कार्रवाई, दुकानदारों को मौजूदा स्टॉक खत्म करने की अपील
रायगढ़, 23 अक्टूबर 2026। रायगढ़ जिले के नगर पंचायत घरघोड़ा में 1 नवंबर से पॉलीथिन कैरी बैग और पानी पाउच के उपयोग, बिक्री एवं वितरण पर प्रतिबंध लागू होगा। नगर पंचायत ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध लागू होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रतिबंधित सामग्री जब्त करने के साथ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य नगर क्षेत्र में प्लास्टिक कचरे को कम करना और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाना है।
नगर पंचायत परिषद की बैठक में पारित संकल्प के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। परिषद के अनुसार, पॉलीथिन और प्लास्टिक कचरे के कारण सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी बढ़ती है। इसके अलावा, प्लास्टिक कचरा नालियों में जमा होने से जल निकासी व्यवस्था भी प्रभावित होती है।
थोक व्यापारियों और वितरकों को निर्देश
नगर पंचायत ने थोक व्यापारियों, वितरकों, आपूर्तिकर्ताओं और निर्माताओं को नगर पंचायत क्षेत्र में प्रतिबंधित सामग्री का भंडारण, परिवहन और आपूर्ति नहीं करने के निर्देश दिए हैं। प्रतिबंध लागू होने के बाद पॉलीथिन कैरी बैग और पानी पाउच का नया स्टॉक मंगाने तथा ग्राहकों को वितरित करने पर रोक रहेगी।
दुकानदारों से स्टॉक खत्म करने की अपील
नगर पंचायत ने दुकानदारों, व्यापारियों, होटल-रेस्टोरेंट संचालकों, भोजनालय संचालकों और साप्ताहिक हाट-बाजार के विक्रेताओं से अपील की है कि वे 1 नवंबर से पहले पॉलीथिन कैरी बैग और पानी पाउच का मौजूदा स्टॉक खत्म कर लें या संबंधित आपूर्तिकर्ताओं को वापस कर दें।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध लागू होने के बाद प्रतिबंधित सामग्री का उपयोग, बिक्री या वितरण करते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत ने सभी व्यापारियों और नागरिकों से नियमों का पालन करने तथा स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।











