
न्याय पाने तहसीलदार के गाड़ी के सामने लेट गया पीड़ित
न्याय सबके साथ होगा चिंता ना करें–तहसीलदार
विनय सिंह बलौदाबाजार
बलौदाबाज़ार भाटापारा जिला के तहसील टुन्ड्रा के अंतर्गत ग्राम हसुवा में तहसीलदार चित्ररेखा चन्द्रवंशी टुन्ड्रा द्वारा पूर्व से काबिज किसान टीकम प्रसाद साहू के मकान को एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए तोड़ दिया | टीकम साहू ने बताया की अपने निजी भूमि 2711 रकबा 0.040 हे. एवम् 2713/3 रकबा 0.032 हे. से लगे पूर्वज के काबिज 2713/1 रकबा 0.255 हे. में 0.004 हिस्से पर मकान निर्माण किया जिसको रेशमलाल साहू पिता गरीबदास ने मकान निर्माण पर स्थगन आदेश लाकर काम रुकवा दिया जिसके बाद तहसीलदार कसडोल द्वारा जमीन की जाँच कराने के बाद 2713/1 पर टीकम प्रसाद साहू पिता मान्धाता साहू हसुवा द्वारा 0.105 हे. , रेशमलाल साहू पिता गरीबदास साहू कोटियाडीह द्वारा रकबा 0.007 हे. , राजेश पिता सुकलाल साहू धमलपुर द्वारा 0.002 हे. , श्यामलाल साहू पिता गरीब दास कोटियाडीह द्वारा 0.0 58 हे . बेजा कब्जा पाया गया कसडोल तहसील के विभाजन के बाद यह केश नया तहसील कार्यालय टुण्ड्रा आ गया फिर इस केश को नया तहसीदार टुण्ड्रा द्वारा अवलोकन कर सभी के खिलाफ बेदखली वारंट 28/02/2023 को पारित किया गया | तथा कब्जा हटाने के लिए दिनॉक 13/03/2023 निर्धारित कर समन जारी किया गया |
यदि नहीं हटाया जाता है तो 15/ 03/ 2023 को छ. ग. भू . रा. संहिता 1959 की धारा 248 में निहित प्रावधान अंतर्गत हटाया जाना बताया | इसकी सुचना 13/03/2023 को समय सुबह लगभग 9 मिला था फिर टीकम प्रसाद साहू ने न्यायालय तहसीलदार टुण्ड्रा को 28/02/2023 निष्पादन की कार्यवाही स्थगित रखने बाबत अंतर्गत धारा 52 भू. रा. सं. 1959 के तहत 15/03/2023 को आवेदन किया इसके बाद प्रकिया से गुजरते हुए 27/03/2023 को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गिरौद जिला बलौदा बाजार भाटापारा छ.ग. को अपील अंतर्गत धारा 44(1) छ ग भू राजस्व संहिता 1959 के तहत आवेदन किया गया है | तहसीलदार टुण्ड्रा ने बेदखली वारंट में 01रेशमलाल पिता गरीबदास जाती तेली,
02 टीकम साहू पिता मान्धाता जाति तेली,
03 राजेश कुमार पिता सुकलाल जाति तेली ,
04 श्यामलाल पिता गरीब दास जाति तेली को शासकीय भूमि पर से अतिक्रमण हटाये जाने जारी नोटिस में स्पष्ट उल्लेख है जो टुन्ड्रा तहसीलदार द्वारा स्वयं निकाला गया बेदखली वारंट है फिर भी एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जे सी बी का प्रयोग करते हुए पुरे मकान को तोड़ दिया जिससे टीकम साहू को अपूर्णीय क्षति हुई इतना ही नहीं जब अनुविभागीय अधिकारी के रीडर ने तहसीलदार को फोन करके सुचना दिया कि टीकम साहू के द्वारा अपील के लिये आवेदन लगा है आप कार्यवाही पर रोक लगा दो इसके बाद तत्काल एस डी एम को इसकी सुचना देने पर एस डी एम ने तहसीलदार को फोन करने पर तहसीलदार अपना मो बंद कर दिया और उच्च अधिकारियों की अवेहलना करते हुए कार्यवाही की टीकम साहू ने बताया की दूसरी बार जब बेदखली वारंट निकाला तो इसकी सुचना दिए बगैर मेरा मकान तोडा गया जो न्यायसंगत नहीं है एवं कानून के खिलाफ है और इसकी शिकायत अपने क्षेत्र बिलाईगढ़ विधानसभा के विधायक एवं संसदीय चन्द्रदेव राय के पास लिखित शिकायत भी किये है |
तहसीलदार के गाड़ी के सामने पीड़ित का पुत्र लेट कर मागता रहा न्याय
वही जब टीकम का मकान तोड़कर तहसीलदार जाने लगी तो भेदभाव पूर्ण कार्यवाही करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित टीकम तेली का पुत्र योगेश कुमार साहू ने नोटिस में शामिल अन्य लोगो के मकान को भी तोड़ने का मांग किया मगर तहसीलदार चित्ररेखा चंद्रवंशी ने इस पर बगैर कोई कार्यवाही किए ही एक मकान तोड़कर पुलिस की मदद से वहा से निकल गई ।
चार लोगों का अतिक्रमण था जिसे हटवाया गया है इसमें एक व्यक्ति अपने परिवार सहित निवासरत है जिसका सीमांकन कर हटवाया जायेगा उसके लिए उसने समय मांगा है, न्याय सबके साथ होगा
चित्ररेखा चंद्रवंशी
तहसीलदार टूंड्रा
