राहुल गांधी के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देते हुए दाखिल की थी याचिका; दस्तावेजों और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं से जुड़ी आपत्तियां सामने आईं।
प्रक्रियात्मक कमियों के कारण नहीं हो सकी लिस्टिंग
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision—SIR) के खिलाफ राहुल गांधी के नेतृत्व वाले INDIA गठबंधन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका फिलहाल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हो सकी है। रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका में प्रक्रियात्मक कमियां बताते हुए कुल 14 आपत्तियां दर्ज की हैं।
वकालतनामा, कोर्ट फीस और दस्तावेजों पर आपत्ति
बताया गया है कि रजिस्ट्री की आपत्तियों में वकालतनामा पर हस्ताक्षर नहीं होना, निर्धारित कोर्ट फीस में कमी और कुछ दस्तावेजों का अस्पष्ट होना शामिल है। इन कमियों के चलते याचिका को फिलहाल सुनवाई की सूची में जगह नहीं मिल पाई है।
SIR प्रक्रिया को चुनौती देने पहुंचा था विपक्षी गठबंधन
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व वाले विपक्षी INDIA गठबंधन ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च अदालत में रिट याचिका दाखिल की थी। इस याचिका के जरिए SIR से जुड़े मुद्दों को न्यायालय के समक्ष उठाने की कोशिश की गई है।
आपत्तियां दूर होने के बाद आगे बढ़ सकती है प्रक्रिया
रजिस्ट्री की ओर से बताई गई कमियों को दूर करने और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी किए जाने के बाद याचिका की लिस्टिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। फिलहाल याचिका सूचीबद्ध नहीं होने का अर्थ यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई फैसला सुना दिया है।











