छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की शैक्षणिक प्रोत्साहन योजना से 10वीं-12वीं से लेकर व्यावसायिक शिक्षा तक के विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ, ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
रायगढ़, 29 अक्टूबर 2026। श्रमिक परिवारों के मेधावी बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा शैक्षणिक प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत पात्र विद्यार्थियों को कक्षा 10वीं और 12वीं से लेकर स्नातक, स्नातकोत्तर तथा व्यावसायिक शिक्षा तक निर्धारित मापदंडों के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना का उद्देश्य आर्थिक कठिनाइयों के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होने से रोकना और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।
अलग-अलग कक्षाओं के लिए निर्धारित है सहायता राशि
योजना के तहत संबंधित मंडल में पंजीकृत पात्र असंगठित कर्मकारों के प्रथम दो बच्चों को निर्धारित पात्रता के अनुसार एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- कक्षा 10वीं और 12वीं: 5,000 से 5,500 रुपये
- स्नातक स्तर: 7,000 से 7,500 रुपये
- स्नातकोत्तर स्तर: 10,000 से 10,500 रुपये
- व्यावसायिक एवं पेशेवर शिक्षा: 12,000 से 12,500 रुपये
योजना के अंतर्गत एक शैक्षणिक वर्ष में एक बार सहायता राशि देने का प्रावधान है। राशि का निर्धारण संबंधित शैक्षणिक स्तर और लागू पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
बोर्ड परीक्षा के टॉप-10 विद्यार्थियों को एक लाख रुपये
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं अथवा 12वीं की परीक्षा में प्रदेश की मेरिट सूची के टॉप-10 में स्थान प्राप्त करने वाले पात्र विद्यार्थियों को एक लाख रुपये की सहायता देने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, दुपहिया वाहन खरीदने के लिए भी एक लाख रुपये की सहायता का उल्लेख है। इन विशेष लाभों के लिए निर्धारित पात्रता और दस्तावेज संबंधी शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा।
आवेदन से पहले पंजीयन और अध्ययन की शर्त जानें
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की तिथि से कम से कम 90 दिन पहले संबंधित मंडल में पंजीयन होना जरूरी है। विद्यार्थी को उत्तीर्ण कक्षा के बाद अगले शैक्षणिक सत्र में अध्ययनरत होना चाहिए। हालांकि, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की अंतिम कक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के लिए इस शर्त में छूट का प्रावधान है।
पात्र विद्यार्थी विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा चॉइस सेंटर, श्रमेव जयते मोबाइल ऐप और श्रम संसाधन केंद्र के माध्यम से भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
आवेदन के साथ देने होंगे जरूरी दस्तावेज
आवेदन करते समय संबंधित कक्षा की अंकसूची, वर्तमान कक्षा में अध्ययनरत होने का प्रमाण, निर्धारित प्रारूप में आय प्रमाण पत्र और आवश्यक स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। टॉप-10 में स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को मेरिट प्रमाण पत्र सहित नियमानुसार जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।
जांच के बाद बैंक खाते में पहुंचेगी राशि
प्राप्त आवेदनों की जांच संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी अथवा सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। आवेदन पात्र पाए जाने और स्वीकृति मिलने के बाद सहायता राशि हितग्राही के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी।
जिला श्रम अधिकारी ने पात्र श्रमिक परिवारों से योजना की शर्तों की जानकारी लेकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करने की अपील की है, ताकि आर्थिक सहायता के माध्यम से उनके बच्चों की पढ़ाई जारी रखने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिल सके।











