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Tuesday, February 10, 2026
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ग्राम पंचायत मुकडेगा में आज दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गयाशिविर के माध्यम से जनपद पंचायत सीईओ वीरेंद्र राय ने शासन की समस्त जानकारी हितग्राहियों को दी..

ग्राम पंचायत मुकडेगा में आज दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया

शिविर के माध्यम से जनपद पंचायत सीईओ वीरेंद्र राय ने शासन की समस्त जानकारी हितग्राहियों को दी

कुल दिव्यांग प्राप्त आवेदन अभी तक 85 प्राप्त हुए

लैलूँगा/ रायगढ़ जिले के विकासखंड लैलूंगा के ग्राम पंचायत मुकडेगा में आज विशेष दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य रूप से जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी बीरेंद्र राय सहित समाज कल्याण विभाग से उग्रसेन पटेल एवं 20 पंचायत के सरपंच सचिव सहित हितग्राही गण उपस्थित रहे। जिसमें लैलूंगा के उप स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी एवं अधिकारी जांच के लिए उपस्थित रहे। जिसमें जनपद पंचायत के सीईओ वीरेंद्र राय ने अपनी जानकारी हितग्राहियों को शाशन की योजनाओं के बारे विस्तार से बताया।

टी.वी. कैंसर मौत की सीढ़ी बंद करो ये सिगरेटी बीड़ी

दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना:

प्रदत्त राशि – 50,000 रुपये एक मुश्त विवाहित दिव्यांग जोड़े को एवं दोनों

दिव्यांग होने पर 1,00,000/- 1 पात्रता छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, 40 प्रतिशत या उससे अधिक की

दिव्यांगता का चिकित्सा मंडल का प्रमाण पत्र, महिलाओं की आयु 18 वर्ष से कम

एवं पुरुष की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो ।

संपर्क सूत्र संयुक्त संचालक समाज कल्यान रायगढ़ । स्वीकृति की प्रक्रिया आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जिला में उपर – निर्दिष्ट कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। कलेक्टर संबंधित जिला द्वारा पात्रता संबंधी परीक्षण उपरांत स्वीकृत / अस्वीकृत किया जायेगा ।

स्वीकृतिकर्ता – संयुक्त संचालक समाज कल्याण के माध्यम से कलेक्टर महोदय द्वारा स्वीकृत किया जाता है ।

दिव्यांगता के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना

प्रदत्त राशि-

(अ) दिव्यांग व्यक्ति रुपये 5001/- नगद तथा प्रशस्ति प्रमाण पत्र (ब) सर्वोत्तम नियोक्ता – रुपये 10,000 /- नगद तथा प्रशस्ति प्रमाण पत्र

(स) सर्वोत्तम स्वैच्छिक संख्या- रुपये 5,000/- नगद तथा प्रशस्ति प्रमाण पत्र

(द) सर्वोत्तम जिला को प्रशस्ति प्रमाण पत्र

तृतीय लिंग व्यक्तियों के लिए

माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा प्राप्त निर्णय एवं छ.ग. शासन समाज कल्याण विभाग कार्यालय रायपुर के निर्देश के पालन में तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु एवं समान अधिकार प्रदान करने हेतु परिचय पत्र जारी किया जा रहा है एवं कौशल विकास योजनान्तर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों को कौशल विकास हेतु छत्तीसगढ़ में रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, सरगुजा में प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है एवं खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड एवं आयुक्त नगर निगम द्वारा पात्रतानुसार पात्र हितग्राहियों को आवास प्रदान करने की भी योजना है।

वृद्धाश्रमों का संचालन :-

  • योजना के उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीवनयापन का

अवसर देना । पात्रता :- छत्तीसगढ़ का निवासी हो, आयु 60 वर्ष या अधिक हो ।

संपर्क सूत्र:- संबंधित वृद्धाश्रमों एवं जिला कार्यालय समाज कल्याण विभाग को निर्धारित प्रारूप में आवेदन भेजे जा सकते हैं ।

प्रबंधक, जन परिषद, पुलिस लाईन रोड, बिलासपुर ।

आवेदन की प्रक्रिया संबंधित वृद्धाश्रमों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर – प्रवेश पाया जा सकता है ।

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दिव्यांगजन राज्यस्तरीय पुरस्कार योजना

  • पात्रता –

(अ) सर्वोत्तम दिव्यांग कर्मचारी

(ब) सर्वोत्तम नियोक्ता (दिव्यांग व्यक्तियों के संदर्भ में) (स) सर्वोत्तम स्वैच्छिक संख्या

(द) सर्वोत्तम जिला संस्था (जहां निःशुल्क व्यक्तियों हेतु कार्य किया गया है) • संपर्क सूत्र- संयुक्त संचालक समाज कल्याण विभाग बिलासपुर ।

  • स्वीकृति की प्रक्रिया – निर्धारित प्रारूप में आवेदन जिला स्तर पर कललेक्टर द्वारा परीक्षण उपरांत शासन स्तर पर गठित समिति को प्रस्तुत करना होगा । निर्णायक मंडल द्वारा प्राप्त आवेदनों पर निर्णय लेकर प्रति वर्ष 03 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किये जाने का प्रावधान है ।

यूनिक आईडी प्रारंभ वर्ष 2016-17

  • यूनिक आईडी प्रोजेक्ट के तहत दिव्यांगजनों को स्वयं का एक यूनिक आईडी कार्ड जारी किया जाता है । जिसके तहत् भारत के किसी भी क्षेत्र में इसका उपयोग करके अपना आईडी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं ।

कलापथक योजना

  • उप संचालक समाज कल्याण रायगढ़ के द्वारा कलापथक दल का संचालन होता है जिसका उद्देश्य शासन की विभिन्न योजनाओं को जिले के सुदूर ग्रामीण अंचलों में लोकगीत, नृत्य एवं प्रहसन के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना ।

दिव्यांग वित्त विकास निगम द्वारा ऋण :-

● दिव्यांगजनों के लिये यह योजना लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का तीसरा राज्य है। इस योजना में 18 से 55 वर्ष के बीच के दिव्यांगजन जो कि 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग है । इस निगम के माध्यम से 5 लाख तक के ऋण 6 प्रतिशत की ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है । दिव्यांगजन को अगर इस योजना का लाभ उठाना है तो वे आवेदन पत्र संयुक्त संचालक समाज कल्याण विभाग, रायगढ़ से प्राप्त कर सकते हैं।

दिव्यांग महिलाओं के लिए ब्याज राशि में 1 प्रतिशत की छूट ।

भारत माता रथ योजना :-

  • छ.ग. शराब व्यसन मुक्ति अभियान के तहत जिले में 180 भारत माता वाहिनी महिला समूह का गठन किया जाकर नशामुक्ति अभियान चलाया जा रहा है ।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

प्रदत्त राशि – 350/- एवं 650/- प्रतिमाह

पात्रता – 60-79 वर्ष या उससे ऊपर के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजन को (200/- केन्द्रांश, 150 /- राज्यांश) और 80 वर्ष या ऊपर आयु वर्ग के व्यक्ति को 650/- रुपये प्रति माह (500/- केन्द्रांश, 150/- राज्यांश) दिया जाता है ।

संपर्क सूत्र – ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय । स्वीकृति की प्रक्रिया – ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय में आवेदन प्रस्तुत करेंगे । आवेदन पत्रों पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपनी टीप के साथ जनपद पंचायत अथवा नगर निगम / नगर पालिका की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत करेंगे । स्वीकृतकर्ता अधिकारी को पंजीकृत आवेदन पत्रों पर आवेदन कार्यालय में प्राप्ति के अधिकतम 60 दिवस के अंदर स्वीकृत / अस्वीकृति का निर्णय लेकर आवेदक को सूचित करने का प्रावधान है।

  • स्वीकृतिकर्ता – ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय अपील हेतु संपर्क – संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

  • प्रदत्त राशि – 350 प्रतिमाह (300/- केन्द्रांश + 50 राज्यांश)

पात्रता 40-79 वर्ष या उससे ऊपर के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिला ।

स्वीकृतिकर्ता – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत स्तर, नगरीय क्षेत्र में नगर निगम / नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के अधिकारी ।

टी.बी. कैंसर मौत की सीढ़ी- बंद करो ये सिगरेट बीड़ी

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :

प्रदत्त राशि 500 ​​प्रतिमाह (300/- केन्द्रांश + 200 राज्यांश)

पात्रता- 18-79 वर्ष या उससे ऊपर के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने

वाले गंभीर एवं दिव्यांग व्यक्ति । स्वीकृतिकर्ता – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत स्तर, नगरीय

क्षेत्र में नगर निगम / नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के अधिकारी ।

सुखद सहारा पेंशन योजना :-

प्रदत्त राशि – 350 रुपये प्रतिमाह (बीपीएल सूची में नाम हो) प्रचलित सर्वे सूची में पात्रता •18-79 वर्ष आयु की निराश्रित विधवा, परित्यक्ता महिलायें । बी.पी.

एल. सूची में नाम हो । संपर्क सूत्र – ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय |

स्वीकृति की प्रक्रिया ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय में आवेदन प्रस्तुत – करें। आवेदन पत्रों पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अपनी टीम के साथजनपद पंचायत की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत करेंगे । स्वीकृतिकर्ता अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्रों पर आवेदन कार्यालय में प्राप्ति के अधिकतम 60 दिवस के

अंदर स्वीकृत / अस्वीकृति का निर्णय लेकर आवेदक को सूचित करने का

प्रावधान है।

स्वीकृतिकर्ता – ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों में नगरीय

निकाय । अपील हेतु संपर्क- संबंधित क्षेत्रके अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :-

प्रदत्त राशि – 350 रुपये प्रतिमाह (बीपीएल सूची में नाम हो) पात्रता – 6-14 वर्ष के दिव्यांग व्यक्ति को सहायता की पात्रता तभी होगी (जब वे किसी स्कूल में भर्ती होकर वहां पढ़ाई कर रहे हॉ) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 6 से 14 वर्ष के वे दिव्यांग बच्चे जो स्कूल जाते हैं भले ही वे निराश्रित न हो। इस योजना में बौने व्यक्ति भी शामिल होंगे । स्वीकृति की प्रक्रिया – ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय में आवेदन प्रस्तुत

करें।

आवेदन पत्रों पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी या मुख्य नगर पालिका अधिकारी अपनी टीम के साथ जनपद पंचायत अथवा नगर निगम / नगर पालिका की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत करेंगे । स्वीकृतकर्ता अधिकारी को पंजीकृत आवेदन पत्रों पर आवेदन कार्यालय में प्राप्ति के अधिकतम 60 दिवस के अंदर स्वीकृत / अस्वीकृत

का निर्णय लेकर आवेदक को सूचित करने का प्रावधान है ।

स्वीकृतिकर्ता – ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों में नगरीय

निकाय ।

अपील हेतु संपर्क संबंधित क्षेत्रके अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

नशे का जो हुआ शिकार उजड़ा उसका घर परिवार

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :-

प्रदत्त राशि – 20,000 रुपये एक मुश्त अनुदान राशि पात्रता – गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के ऐसे मुखिया की मृत्यु होने पर जिनके नाम से परिवार का अधिकांश खर्च चलता हो तो वारिस या मुखिया को एक मुश्त दिया जाता है। मृतक की आयु वर्ष या इससे अधिक तथा 60 वर्ष से कम हो ।

संपर्क सूत्र- ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय । स्वीकृति की प्रक्रिया आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरांत ग्राम पंचायत / नगरीय निकायों द्वारा आवेदन प्राप्ति दिनांक से 21 दिन के भीतर यथा आवश्यक जांच कर सहायता स्वीकृत / अस्वीकृत करने का आदेश पारित किये जाने का प्रावधान है।

स्वीकृतिकर्ता – – ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय | अपील हेतु संपर्क – संबंधित क्षेत्रके अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

कृत्रिम अंग / उपकरण प्रदाय योजना: प्रदत्त राशि – 60 रुपये से अधिक एवं 6000 रुपये तक राशि के संसाधन

प्रदान करने का प्रावधान |

पात्रता – छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, 40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता, माता-पिता / अभिभावक की आय 5000 रुपये प्रतिमाह से कम तक निःशुल्क संसाधन तथा 5000 रुपये से 8000 रुपयेतक आय होने पर संसाधन की 50 प्रतिशत राशि एवं 8000 से उपर मासिक आय वाले को पूर्ण भुगतान करने पर 6000 रुपये तक संसाधन उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

संपर्क सूत्र कार्यालय । – जिला पुनर्वास अधिकारी / संयुक्त संचालक समाज कल्याण

  • स्वीकृति की प्रक्रिया निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित कार्यालय को 1 प्रस्तुत करना होगा परीक्षण उपरांत चिकित्सकीय अभिमत के आधार पर संसाधन उपलब्ध कराया जायेगा ।
  • स्वीकृतिकर्ता – समाज कल्याण कार्यालय ।

स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान

प्रदत्त राशि – अंतः वासियों के भरण पोषण हेतु 600 रुपये प्रति अन्तःवासी प्रतिमाह, दिव्यांग कल्याण की संस्थाओं के अमले हेतु कलेक्टर द्वारा निर्धारित वेतन ।

पात्रता – संस्था के किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत हो, विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हो, संस्था कम से कम तीन वर्षों से संचालित रही हो ।

संपर्क सूत्र – संयुक्त संचालक समाज कल्याण रायगढ़ स्वीकृति की प्रक्रिया निर्धारित प्रारूप में सभी पूर्तियों के साथ आवेदन समाज कल्याण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा । विभागीय अधिकारी (राजपत्रित
नशे का जो हुआ शिकार उजड़ा उसका घर परिवार

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :-

प्रदत्त राशि – 20,000 रुपये एक मुश्त अनुदान राशि पात्रता – गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के ऐसे मुखिया की मृत्यु होने पर जिनके नाम से परिवार का अधिकांश खर्च चलता हो तो वारिस या मुखिया को एक मुश्त दिया जाता है। मृतक की आयु वर्ष या इससे अधिक तथा 60 वर्ष से कम हो ।

संपर्क सूत्र- ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय । स्वीकृति की प्रक्रिया आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरांत ग्राम पंचायत / नगरीय निकायों द्वारा आवेदन प्राप्ति दिनांक से 21 दिन के भीतर यथा आवश्यक जांच कर सहायता स्वीकृत / अस्वीकृत करने का आदेश पारित किये जाने का प्रावधान है।

स्वीकृतिकर्ता – – ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय | अपील हेतु संपर्क – संबंधित क्षेत्रके अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

कृत्रिम अंग / उपकरण प्रदाय योजना: प्रदत्त राशि – 60 रुपये से अधिक एवं 6000 रुपये तक राशि के संसाधन

प्रदान करने का प्रावधान |

पात्रता – छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, 40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता, माता-पिता / अभिभावक की आय 5000 रुपये प्रतिमाह से कम तक निःशुल्क संसाधन तथा 5000 रुपये से 8000 रुपयेतक आय होने पर संसाधन की 50 प्रतिशत राशि एवं 8000 से उपर मासिक आय वाले को पूर्ण भुगतान करने पर 6000 रुपये तक संसाधन उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

संपर्क सूत्र कार्यालय । – जिला पुनर्वास अधिकारी / संयुक्त संचालक समाज कल्याण

  • स्वीकृति की प्रक्रिया निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित कार्यालय को 1 प्रस्तुत करना होगा परीक्षण उपरांत चिकित्सकीय अभिमत के आधार पर संसाधन उपलब्ध कराया जायेगा ।
  • स्वीकृतिकर्ता – समाज कल्याण कार्यालय ।

स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान

प्रदत्त राशि – अंतः वासियों के भरण पोषण हेतु 600 रुपये प्रति अन्तःवासी प्रतिमाह, दिव्यांग कल्याण की संस्थाओं के अमले हेतु कलेक्टर द्वारा निर्धारित वेतन ।

पात्रता – संस्था के किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत हो, विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हो, संस्था कम से कम तीन वर्षों से संचालित रही हो ।

संपर्क सूत्र – संयुक्त संचालक समाज कल्याण रायगढ़ स्वीकृति की प्रक्रिया निर्धारित प्रारूप में सभी पूर्तियों के साथ आवेदन समाज कल्याण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा । विभागीय अधिकारी (राजपत्रित

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