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दोपहिया वाहन कर्मचारियों को दफ्तर आते-जाते समय करना होगा हेलमेट का उपयोग यातायात नियम का करना होगा पालन ज़िला प्रशासन ने जारी किया आदेश

दोपहिया वाहन कर्मचारियों को दफ्तर आते-जाते समय करना होगा हेलमेट का उपयोग
यातायात नियम का करना होगा पालन
ज़िला प्रशासन ने जारी किया आदेश

विनय सिंह

बेमेतरा कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा की अध्यक्षता में बीते गुरुवार को हुई ज़िला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बेमेतरा जिले में हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी को कहा था कि जिले के सभी सरकारी जिला प्रमुखों को अवगत कराएं कि वे अपने अधिकारी-कर्मचारियों को समझाईश दें कि जो दोपहिया वाहन से दफ्तर आते-जाते समय हेलमेट का उपयोग करें ।ताकि उन्हें इसकी नियमित आदत हो जाए और वे जब भी दोपहिया वाहन का उपयोग करेंगे तो हमेशा हेलमेट पहनकर ही निकलेंगे। सभी विभाग के अधिकारी पहल करे तो काफी हद तक यातायात नियम का पालन होगा।
जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति बैठक में समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि, दिनांक 01.01.2024 से 15.07.2024 की अवधि में घटित सड़क दुर्घटनाओं में घायल एवं मृत व्यक्तियों की संख्या सबसे ज्यादा दुपहिया वाहन चालकों की रही है। यह भी पाया गया है कि इन दुर्घटनाओं में दुपहिया वाहन चालकों की मृत्यु / गंभीर चोट हेलमेट न लगाने के कारण हुई है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत दुपहिया वाहन चालकों को वाहन चालन के दौरान हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है।
बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये सुरक्षा के दृष्टिकोण से समस्त शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने कार्यालय आने-जाने हेतु दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। यह आदेश बैंक कर्मचारियों, सहकारी समिति के कर्मचारियों और समस्त शैक्षणिक संस्थाओं के कर्मचारियों पर भी लागू होगा। आदेश का उल्लघंन करने वाले अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम और तत्संबंध में बनाये गये नियमों के तहत सख्त कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर के निर्देश पर इस आशय के आदेश अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर से आज जारी कर दिए गए हैं।
बैठक में कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा था कि जिले के सभी खुलने वाले स्कूल-कॉलेजों, शासकीय व निजी व आईटीआई में भी दुपहिया वाहनों से आने वाले छात्र हेलमेट पहनकर आए यह सुनिशिचित किया जाए। पालन कराने के लिए संबंधित संस्था के प्राचार्य उत्तरदायी होंगे। यह निर्णय सड़क दुर्घटनाओं में दो पहिया वाहन चालकों की मौत की घटनाओं को देखते हुए लिया गया है।
*उन्होंने जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को कहा कि कार्यालय के सामने ही सूचना चस्पा किया जाए कि कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी व आमजन, जो दो पहिया वाहन में आते है सभी हेलमेट पहन कर कार्यालय आए। हेलमेट पहन कर नहीं आने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के प्रवधानों के तहत कार्रवाई की जाए।*
*पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू ने मोटर व्हीकल एक्ट का पालन कराने अपने कार्यालय से पहल की शुरूआत करने की बात कही थी। यदि इस प्रकार यातायात नियमों का पालन होता है तो सड़क दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकेगा। कलेक्टर ने पालकों, अभिभावकों एवं आमजनों से आग्रह किया है कि वे अपने नाबालिक बच्चों को बाईक चलाने न दें।

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