




।। डोर टू डोर सम्पर्क अभियान के तहत अनेकों जगहों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम।।
बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को रोकने के लिए ,तथा बाल श्रम और नशा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने ,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास विभाग और गैर सरकारी संगठन (NGOs) मिलकर लोगों को, खासकर बच्चों और युवाओं को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (POCSO एक्ट) के बारे में बताने व इसके कानूनी प्रावधानों (जैसे सज़ा) और बालिकाओं के अधिकारों (शिक्षा, स्वास्थ्य) पर जोर देने के लिए ताकि समाज में जागरूकता बढ़े और बाल विवाह मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल हो सके, जिसके लिए हाल ही में 100 दिवसीय अभियान भी शुरू किया गया है। छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के प्राप्त निर्देशन पर एवं प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष श्री जितेंद्र जैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ तथा विशेष न्यायाधीश/अध्यक्ष श्री शहाबुद्दीन कुरैशी तालुका विधिक सेवा समिति घरघोड़ा के मार्गदर्शन पर व जिला अपर सत्र न्यायाधीश श्री अभिषेक शर्मा जी के नेतृत्व में तालुका घरघोड़ा के पैरालीगल वालिंटियर बालकृष्ण, टीकम सिदार एवं लवकुमार चौहान द्वारा डोर टू डोर संपर्क अभियान कर अनेकों जगहों पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिसमें आज ग्राम नवापारा , घरघोड़ा कारगिल चौक, कंचनपुर, न्यायिक परिसर, खेल मैदान, बस स्टैंड घरघोड़ा, एवं आदि जगहों पर बाल विवाह के संबंध में, अंतरराष्ट्रीय निशक्तजन के सम्बन्ध में , विश्व मानवाधिकार दिवस के सम्बन्ध में, एवं नालसा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं व अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया गया। आज पैरालीगल वालिंटियर द्वारा कानून से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी दी एवं पर्चे बांटे जिसमें लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाने, कानूनों को सरल भाषा में समझाकर उन्हें जागरूक करने और कानूनी प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित रहा। वालिंटियरों ने लोगों को विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में विशेष रूप से बताया गया। नालसा टोल फ्री 15100 के बारे में, चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098, महिला हेल्प लाइन नंबर 1091,एवं आगामी नेशनल लोक अदालत 13 दिसंबर के बारे में भी प्रचार प्रसार किया गया। इसमें लोगों को कानूनों के बारे में जानकारी दी गई और विधिक सहायता के लाभों पर चर्चा की गई।








