जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र से लापता 17 वर्षीय नाबालिग बालिका को पुलिस ने महाराष्ट्र के मुंबई स्थित नाला सोपारा से बरामद कर लिया है। पुलिस ने मामले में 24 वर्षीय आरोपी अजय पुरी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी पर शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। पुलिस ने बालिका को सुरक्षित उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।
सितंबर में लापता हुई थी नाबालिग
पुलिस के अनुसार, 20 सितंबर 2026 को पत्थलगांव थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी ने अपनी 17 वर्षीय बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रार्थी ने बताया कि 17 सितंबर की रात परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के बाद सो गए थे। उसकी बेटी अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। अगले दिन सुबह जब परिजन उठे तो वह कमरे में नहीं मिली।
परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों के यहां काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इस दौरान उन्हें संदेह हुआ कि अजय पुरी उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है।
रिपोर्ट पर पत्थलगांव थाने में अपराध क्रमांक 208/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
डीआईजी-एसएसपी के निर्देश पर विशेष टीम मुंबई रवाना
नाबालिग की तलाश और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना, तकनीकी टीम की मदद और परिजनों के सहयोग से पता चला कि आरोपी मुंबई के नाला सोपारा में है और उसके साथ नाबालिग बालिका भी मौजूद है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर पत्थलगांव थाने से विशेष पुलिस टीम गठित की गई। टीम मुंबई रवाना हुई और लगातार पतासाजी के बाद 27 अक्टूबर 2026 को बालिका को आरोपी अजय पुरी के कब्जे से बरामद कर लिया। आरोपी को भी हिरासत में लेकर जशपुर लाया गया।
पीड़िता के बयान के बाद पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं
पुलिस के मुताबिक, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़िता का बयान दर्ज किया गया। बालिका ने बताया कि आरोपी अजय पुरी से उसका परिचय वर्ष 2024 में हुआ था। आरोप है कि आरोपी ने शादी का आश्वासन देकर उससे संपर्क बनाए रखा और अलग-अलग अवसरों पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए।
पीड़िता के अनुसार, 18 सितंबर 2026 को आरोपी उसे काम दिलाने के बहाने मुंबई ले गया था, जहां दोनों रह रहे थे। पीड़िता के बयान और विवेचना में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(एम), 87 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 जोड़ी हैं।
आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
पुलिस ने पीड़िता का महिला चिकित्सक से चिकित्सकीय परीक्षण कराया। आरोपी का भी मेडिकल परीक्षण कराया गया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ और विवेचना में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अजय पुरी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। नाबालिग को सुरक्षित उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।
पुलिस टीम की रही महत्वपूर्ण भूमिका
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी पत्थलगांव निरीक्षक जितेंद्र कुमार ताम्रकार, एएसआई लखेश कुमार साहू, आरक्षक आकाश और महिला आरक्षक शारदा नाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
डीआईजी एवं एसएसपी जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह ने बताया कि पुलिस ने नाबालिग बालिका को मुंबई से बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है तथा मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।











