#विषय: ग्राम सरिया में शासकीय भूमि खसरा नं. 847 रकबा 1.007 हे. पर हुए अवैध कब्जे की जांच, सीमांकन, अतिक्रमण हटाकर शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराने तथा दोषियों पर वैधानिक कार्यवाही किए जाने बाबत।
#संदर्भ:
1. राजस्व निरीक्षक, रा.नि.मं. सरिया द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 18/11/2021।
2. तहसील कार्यालय बरमकेला के पत्र/रिपोर्ट दिनांक 24/09/2021।
3. सीमांकन कार्यवाही एवं पंचनामा, नक्शा/खसरा नक़्शा (दिनांक 23/11/2021) – खसरा नं. 847, दर्ज “शासकीय भूमि”, रकबा 1.007 हे.।
4. ग्रामवासियों/नगर पंचायत पदाधिकारियों के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन/पंचनामा।
महोदय,
उपरोक्त संदर्भित दस्तावेजों से स्पष्ट है कि ग्राम सरिया में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 847, रकबा 1.007 हेक्टेयर, राजस्व अभिलेखों में “शासकीय भूमि” के रूप में दर्ज है। राजस्व अमले द्वारा किए गए सीमांकन, पंचनामा तथा नक्शे में उक्त भूमि की पहचान विधिवत की जा चुकी है। इसके बावजूद, उक्त शासकीय भूमि के हिस्सों पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा/निर्माण/उपयोग किया जा रहा है, जिससे शासकीय भूमि का स्वरूप एवं उपयोग बाधित हो रहा है।
राजस्व निरीक्षक एवं तहसील कार्यालय की रिपोर्टों में यह तथ्य अंकित है कि सीमांकन के समय मौके पर पंचों/जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही, तथा सीमारेखाएं चिन्हांकित की गईं। नक्शा (खसरा नक़्शा) में भी खसरा 847 स्पष्ट दर्शित है। इसके बाद भी अतिक्रमण यथावत बना हुआ है, जो कि राजस्व अभिलेखों, सीमांकन कार्यवाही और शासकीय अधिकारों का खुला उल्लंघन है।
लागू विधिक प्रावधान (धाराएं)
1. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959
धारा 248 – शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही।
धारा 250/251 – अवैध कब्जाधारियों की बेदखली व दंडात्मक कार्यवाही।
धारा 131, 132 – सीमांकन/नक्शा/अभिलेख की वैधता व संरक्षण।
2. भारतीय दंड संहिता, 1860
धारा 441, 447 – आपराधिक अतिक्रमण/अनधिकार प्रवेश।
धारा 427 – शासकीय संपत्ति को क्षति।
3. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
धारा 133 – लोक मार्ग/लोक उपयोग की भूमि से अवरोध हटाने हेतु कार्यवाही।
4. शासकीय भूमि संरक्षण संबंधी राज्य शासन के प्रचलित परिपत्र/निर्देश, जिनमें अतिक्रमण के विरुद्ध त्वरित बेदखली की व्यवस्था है।
प्रार्थनाएं
महोदय से सविनय निवेदन है कि—
1. खसरा नं. 847 रकबा 1.007 हे. की पुनः सीमांकन कराकर सीमारेखाओं को स्थायी रूप से चिन्हांकित कराया जाए।
2. धारा 248, छ.ग. भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर तत्काल बेदखली की कार्यवाही की जाए।
3. अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर आईपीसी 441/447/427 के तहत दंडात्मक कार्यवाही कराई जाए।
4. शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कर ग्राम/नगर हित में सुरक्षित रखा जाए तथा सूचना पट्ट लगाकर “शासकीय भूमि” अंकित किया जाए।
5. संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी/पंचनामा कर अभिलेख सुरक्षित रखे जाएं।
6. संबंधित राजस्व अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर, लापरवाही पाए जाने पर विभागीय कार्यवाही की जाए।
उपरोक्त तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजों के आलोक में न्यायोचित एवं त्वरित कार्यवाही किया जाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि शासकीय भूमि पर से अवैध कब्जा हटाकर राजस्व अभिलेखों के अनुरूप स्थिति बहाल की जा सके।
संलग्नक:
1. राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन दिनांक 18/11/2021।
2. तहसील कार्यालय रिपोर्ट दिनांक 24/09/2021।
3. सीमांकन पंचनामा/हस्ताक्षरित आवेदन।
4. खसरा नक्शा (23/11/2021) – खसरा नं. 847
भवदीय









