मारपीट में घायल युवक की मौत — तमनार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को किया गिरफ्तार, 24 घंटे के भीतर आरोपी को भेजा जेल

ग्राम कुजेंमुरा में आपसी विवाद बना हत्या का कारण — बांस के डंडे से की गई थी बेरहमी से मारपीट

मारपीट में घायल युवक की मौत — तमनार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को किया गिरफ्तार, 24 घंटे के भीतर आरोपी को भेजा जेल

ग्राम कुजेंमुरा में आपसी विवाद बना हत्या का कारण — बांस के डंडे से की गई थी बेरहमी से मारपीट

घायल युवक की रायपुर में इलाज के दौरान हुई मौत — मर्ग डायरी प्राप्त होने पर जांच में हत्या का अपराध दर्ज

पुलिस ने आरोपी पंचराम निषाद को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा किया बरामद

मेमोरेंडम में आरोपी ने किया जुर्म स्वीकार, साक्ष्य व गवाहों के आधार पर मजबूत केस तैयार — न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश — “आपसी विवाद को हिंसा का रूप न दें। ऐसे गंभीर मामलों में रायगढ़ पुलिस सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

रिपोर्ट ~ हीरालाल राठिया लैलूंगा


        25 मार्च, रायगढ़ । थाना तमनार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुजेंमुरा में 14 मार्च को हुई मारपीट की घटना में घायल युवक झसकेतन निषाद (उम्र 49 वर्ष ) की इलाज के दौरान 19 मार्च 2026 को रायपुर में मृत्यु हो गई। मामले में तमनार पुलिस ने आरोपी पंचराम निषाद के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज कर उसे आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

        जानकारी के अनुसार श्यामनगर बजारपारा निवासी पंचराम निषाद अपने परिवार के साथ ग्राम कुजेंमुरा में जाति समाज के विवाह कार्यक्रम में शामिल होने आया था। 14 मार्च की रात्रि में अपने परिजनों को घर चलने के लिए कहने पर परिवार द्वारा सुबह जाने की बात कही गई, जिस पर उसका अपने बड़े साले इस्केतन निषाद से विवाद हो गया। विवाद बढ़कर मारपीट में बदल गया, जिसमें आरोपी ने बांस के डंडे से इस्केतन निषाद पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

        घायल को उपचार हेतु जिंदल अस्पताल उर्जानगर तमनार ले जाया गया, जहां से स्थिति गंभीर होने पर रायपुर रेफर किया गया। रायपुर के आरोग्य अस्पताल शंकर नगर में उपचार के दौरान 19 मार्च को उसकी मृत्यु हो गई। घटना का मूल स्थान तमनार थाना क्षेत्र होने के कारण मर्ग डायरी थाना सिविल लाइन से प्राप्त होने पर मर्ग क्रमांक 19/2026 धारा 194 बी.एन.एस.एस. के तहत जांच प्रारंभ की गई।

         जांच के दौरान गवाहों के कथनों एवं साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी द्वारा जान से मारने की नियत से मारपीट की गई थी, जिससे आई चोटों के कारण युवक की मृत्यु हुई। इस आधार पर 24 मार्च 2026 को आरोपी पंचराम निषाद के विरुद्ध अपराध क्रमांक 62/2026 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

        आरोपी की तलाश में पुलिस टीम द्वारा संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई और हुकराडीपा क्षेत्र से आरोपी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया तथा अपने मेमोरेंडम के आधार पर घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा ग्राम कुजेंमुरा स्थित अपने घर के पास झाड़ी से बरामद कराया गया।

नाम आरोपी – पंचराम निषाद पिता श्री निरंजन निषाद उम्र 43 वर्ष निवासी श्यामनगर बजारपारा वार्ड नंबर 09 लैलगा थाना लैलूंगा जिला रायगढ़

     पूरे प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री सिद्दांत तिवारी के मार्गदर्शन में आरोपी की पतासाजी गिरफ्तारी मथा प्रकरण के खुलासे में थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक प्रशांत राव आहेर, सहायक उप निरीक्षक सुरूतिलाल सिदार, प्रधान आरक्षक अनूप कुजूर, आरक्षक पुष्पेन्द्र सिदार, पुरुषोत्तम सिदार एवं रंजीत भगत की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश

              आपसी विवाद कभी भी गंभीर अपराध का रूप ले सकता है, ऐसे मामलों से बचना आवश्यक है। रायगढ़ पुलिस ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेजने के लिए प्रतिबद्ध है।

चंद्रशेखर जायसवाल
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