1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर जुड़ेंगे नए नाम, पात्र युवाओं को मतदाता बनने का मिलेगा अवसर
मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन का मौका
रायगढ़, 16 अक्टूबर 2026। भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने, गलत प्रविष्टियों में सुधार कराने और अपात्र प्रविष्टियों को हटाने के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही आगामी तीन अर्हता तिथियों 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 के लिए भी अग्रिम आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।
12 नवंबर को होगा प्रारंभिक प्रकाशन
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण एवं पुनर्व्यवस्थापन 2 नवंबर 2026 तक पूरा किया जाएगा। एकीकृत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 12 नवंबर 2026 को होगा। इसके बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा, जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा।
नाम जोड़ने और संशोधन के लिए अलग-अलग प्रपत्र
मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरना होगा। मृत, स्थायी रूप से अन्यत्र स्थानांतरित अथवा दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 का उपयोग किया जा सकता है। वहीं, नाम, पता, जन्मतिथि सहित अन्य विवरणों में सुधार कराने अथवा नया मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
बीएलओ के पास या ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन
संबंधित प्रपत्र मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अथवा अभिहित अधिकारी से प्राप्त कर जमा किए जा सकते हैं। इसके अलावा, मतदाता सूची में नाम जोड़ने और अन्य आवश्यक संशोधनों के लिए भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल https://voters.eci.gov.in तथा ईसीआईनेट मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध है।
पात्र नागरिकों से नाम जांचने की अपील
जिला निर्वाचन कार्यालय ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची में अपना नाम जांच लें। यदि नाम जोड़ने, हटाने या किसी विवरण में संशोधन की आवश्यकता हो, तो संबंधित प्रपत्र में आवेदन करें। इससे मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाए रखने में मदद मिलेगी तथा पात्र नागरिकों की निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी।











