गढ़उमरिया में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के दौरान शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला, 66 पाव शराब और 400 रुपये जब्त
रायगढ़। जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन आघात के तहत कार्रवाई के दौरान पुलिस से हुज्जतबाजी और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में जूटमिल पुलिस ने तीन महिलाओं सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत दो अलग-अलग अपराध दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 22 अक्टूबर 2026 की रात थाना जूटमिल पुलिस को ग्राम गढ़उमरिया निवासी पिताम्बर उर्फ फुंदु लहरे द्वारा अवैध रूप से शराब बनाकर बेचने की सूचना मिली थी। सूचना पर प्रशिक्षु उप निरीक्षक दिव्या बंजारे के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक नरसिंहनाथ यादव तथा आरक्षक सुशील यादव, तरुण महिलाने, संजय एक्का और शांति मिरी की टीम शासकीय वाहन से गांव पहुंची। गवाहों को साथ लेकर पुलिस टीम ने संदेही के मकान के पास घेराबंदी की। इसी दौरान थैला लेकर भागने का प्रयास कर रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम पिताम्बर लहरे, पिता चैतराम लहरे, निवासी गढ़उमरिया बताया।
थैले से 66 पाव देशी शराब और बिक्री रकम बरामद
तलाशी के दौरान पिताम्बर के कब्जे से 180 एमएल क्षमता वाली प्लास्टिक बोतलों में भरी देशी मसाला शराब के 66 पाव बरामद किए गए। शराब की कुल मात्रा 11.880 बल्क लीटर और अनुमानित कीमत 5,600 रुपये बताई गई है। इसके अलावा शराब बिक्री की रकम 400 रुपये भी जब्त की गई।
पुलिस के अनुसार, जब्त सामग्री की विधिवत कार्रवाई और वीडियोग्राफी के दौरान आरोपी ने पुलिस की अभिरक्षा से निकलकर भागने का प्रयास किया। इसी बीच घर की महिलाओं के आवाज लगाने पर अन्य महिलाएं भी मौके पर पहुंच गईं। आरोप है कि बीना लहरे, दुमेश्वरी लहरे और रजनी मिरी सहित संबंधित लोगों ने प्रशिक्षु उप निरीक्षक दिव्या बंजारे के साथ गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की तथा पुलिस की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न की। पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए आरोपियों को अभिरक्षा में लिया।
दो अलग-अलग अपराध दर्ज
अवैध शराब की बरामदगी के मामले में थाना जूटमिल में अपराध क्रमांक 651/2026 के तहत धारा 34(2) और 59(क) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया। वहीं, शासकीय कार्य में बाधा डालने, लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकने और आपराधिक बल के प्रयोग सहित अन्य आरोपों के संबंध में अपराध क्रमांक 654/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
इस मामले में पिताम्बर उर्फ फुंदु लहरे, बीना लहरे, दुमेश्वरी लहरे और रजनी मिरी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
- पिताम्बर उर्फ फुंदु लहरे (24 वर्ष), पिता चैतराम लहरे, निवासी ग्राम गढ़उमरिया, थाना जूटमिल, जिला रायगढ़।
- बीना लहरे (26 वर्ष), पति पिताम्बर लहरे, निवासी ग्राम गढ़उमरिया, थाना जूटमिल, जिला रायगढ़।
- दुमेश्वरी लहरे (50 वर्ष), पति चैतराम लहरे, निवासी ग्राम गढ़उमरिया, थाना जूटमिल, जिला रायगढ़।
- रजनी मिरी (30 वर्ष), पति हरे कृष्णा मिरी, निवासी कुसापास, सुंदरगढ़, थाना एवं जिला सुंदरगढ़, ओडिशा।
अवैध शराब और शासकीय कार्य में बाधा पर होगी सख्त कार्रवाई: एसएसपी
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री के विरुद्ध रायगढ़ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस या किसी भी शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने तथा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले कृत्यों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों से अवैध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।











